रेलवे का आदेश:कहीं एक ग़लती घर की जगह पहुंचा न दे जेल

रूड़की/हरिद्वार- कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से बंद चली आ रही ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों को त्योहारी सीजन में चलाने के लिए रेलवे ने हरी झंडी दिखाई है. दशहरा, दीपावली और छठ समेत प्रमुख त्योहारों में लोग रेलवे के जरिए अपने घर जा सकते हैं. लेकिन इसके साथ ही रेलवे ने कुछ नए नियम भी बनाए हैं जिनको जाने बगैर घर की जगह जेल भी जाना पड़ सकता है.

आरपीएफ ने जारी किया विशेष दिशा निर्देश
रेलवे सुरक्षा बल ने यात्रा के दौरान व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं. साथ ही साथ यात्रियों से नियमों के पालन के लिए कहा गया है. किसी भी तरह की अनदेखी यात्रा के दौरान भारी पड़ सकती है. आरपीएफ ने आगामी त्योहारों की लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिसमें यात्रियों से रेल परिसर में मास्क नहीं पहनने या सही तरीके से ना पहनने, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन ना करने, कोरोनावायरस के संक्रमण होने की पुष्टि हो जाने के बाद या जांच के नतीजे लंबित रहने के दौरान रेल क्षेत्र में या स्टेशन पर आने या ट्रेन में सवार होने या स्टेशन पर स्वास्थ्य टीम द्वारा यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने पर भी ट्रेन में सवार हो जाना शामिल है.

मास्क पहनना होगा जरूरी
त्योहारी सीजन में रेलवे से यात्रा करते समय मास्क पहनना जरूरी होगा. कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल और मास्क ना पहनने की स्थिति में जांच में पॉजिटिव होने के बाद ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं. यात्रियों को इन मुकदमों में न केवल जुर्माना भरना पड़ सकता है बल्कि जेल जाने की नौबत भी आ सकती है.

सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर मनाही
आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में शामिल होने वाले व्यक्तियों या जन स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले या कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी दिशा निर्देश का पालन नहीं करने वाले लोगों को चेतावनी दी गयी है. रेलवे पुलिस बल ने अपने बयान में थूकने को गलत बताया है. साथ ही साथ कहा है कि “चुकी यह गतिविधियां या कृत्य कोरोनावायरस को बढ़ा सकती है और किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों को रेल अधिनियम की धारा 145, 153 और 154 के तहत दंडित किया जा सकता है.”

क्या है रेलवे की धारा 145 153 और 154
रेलवे अधिनियम में नशे में होने या उपद्रव करने पर धारा 145 लगाई जाती है जिसमें अधिकतम 1 महीने की कैद हो सकती है.

2-जानबूझकर यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए धारा 153 लगाई जाती है जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 5 साल की कैद हो सकती है।

– रूडकी से इरफान अहमद

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