दीपावली पर आतिशबाजी के लिए केवल ग्रीन पटाखों की होगी बिक्री

* धोरीमन्ना में अस्थायी दुकानों का आवंटन लॉटरी से

राजस्थान/बाड़मेर- दीपावली पर्व पर धोरीमन्ना शहर में आतिशबाजी की दुकानों पर होने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार यादव ने अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जारी करने एवं दुकानों के आवंटन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार धोरीमन्ना शहर में आलमजी मेला मैदान में अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें संचालित की जाएंगी तथा दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

आदेशानुसार अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र तेइस अक्टूबर तक कार्यालय उपखंड अधिकारी धोरीमन्ना में जमा करवाए जा सकेंगे। सत्ताइस अक्टूबर से पूर्व लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। आवंटित दुकानों की सूची दुकान नंबर सहित उपखंड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना बद्री नारायण विश्नोई को प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद आवंटित आवेदन पत्रों की वरीयतानुसार सूची, दुकान नंबर एवं निर्धारित चालान सहित आवश्यक दस्तावेज अठाईस अक्टूबर तक कार्यालय हाजा में प्रस्तुत करने होंगे।

आदेश के अनुसार लॉटरी के माध्यम से आवंटित कुल दुकानों में से कम से कम पच्चीस प्रतिशत दुकानें पुराने स्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्रधारियों को आवंटित करना सुनिश्चित किया जाएगा। विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 के अनुसार एक समूह में पच्चास से अधिक दुकानें नहीं होंगी। अस्थायी दुकानों के निर्माण में विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 84 एवं 85 में अंकित शर्तों तथा केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी।

जिला कलक्टर यादव ने पूरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय और तिथि पर सभी प्रक्रियाएं पूर्ण करने के साथ ही आतिशबाजी की दुकानों के संचालन में संबंधित नियमों की पालना करनी होगी। बालोतरा जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी का ही विक्रय किया जाएगा। ग्रीन आतिशबाजी के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी की बिक्री नहीं की जा सकेगी। न्यायालय एवं राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिका धोरीमन्ना क्षेत्र के अतिरिक्त जिले के अन्य क्षेत्रों एवं कस्बों में अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय बालोतरा में जमा करवाने की अंतिम तिथि इक्कीस अक्टूबर निर्धारित की गई है। आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित स्थल एवं दुकान का विस्फोटक नियम, 2008 के तहत निर्धारित नियमों एवं मापदंडों के अनुरूप होना आवश्यक है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

— राजस्थान से राजूचारण

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