सरकारी खड़ंजे पर अतिक्रमण से हाईकोर्ट हुआ सख्त

*तहसीलदार के द्वारा दाखिल जबाव पर न्यायालय ने दिखाई नाराजगी
मीरजापुर – सदर तहसील के ग्राम सरावां में दबंगों के द्वारा करीब तीस बर्स पुराने सरकारी खड़न्जे पर अतिक्रमण कर लिया गया, जिससे परेशान हो कर शिव नारायण उपाध्याय ने उपजिलाधिकारी, के यहां आवेदन की, जिसकी सुनवाई न होने पर , हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। शिव नारायण उपाध्याय वनाम सरकार और अन्य की याचिका में याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र वह संजय कुमार द्विवेदी की दलील सुनने के बाद न्यायामूर्ति अन्जनी कुमार मिश्र ने सक्त रूख़ अख्तियार करते हुए तहसीलदार सदर मीरजापुर के दाखिल जबाव पर नाराजगी दिखाई व दाखिल जबाब अस्वीकार करते हुए, तीन हफ्ते का समय दिया कि सभी अतिक्रमण को कड़ाई से हटाया जाय व धारा 67 भू-राजस्व संहिता के कड़ाई से पालन किया जाए।वह अतिक्रमण मुक्त कराते हुए कोर्ट में अपना एफिडेविट लगाये।

– आशीष कुमार मिश्र ,एडवोकेट हाईकोर्ट

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