जोधपुर पुलिस ने दी डांसर सपना चौधरी के शो की अनुमति: अब 5 जुलाई को होगा शो

जोधपुर – हरियाणा की मशहूर डांसर व बिग बॉस फेम सपना चौधरी का शो 5 जुलाई को होगा। हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने इसके लिए अनुमति दे दी है। पिछले 20 दिन से पुलिस की अनुमति नहीं मिलने से यह शो टल रहा था। राजस्थान हाईकोर्ट ने शो की अनुमति नहीं देने के संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट में मौजूद पुलिस अधिकारियों को मौखिक रूप से कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि जब आयोजक सिक्योरिटी के लिए निर्धारित शुल्क देने को तैयार है तो फिर क्यों नहीं अनुमति दी जा रही है? इसके बाद पुलिस ने थोड़ी मोहलत चाही, तब कोर्ट ने कहा, कि लंबी मोहलत नहीं मिलेगी, जो भी जवाब हो वह लंच के बाद पेश करें। पुलिस द्वारा अनुमति की सहमति देने के बाद अब 5 जुलाई को रात आठ बजे से ग्यारह बजे तक कार्यक्रम होगा।

जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता संपत पूनिया की ओर से लंच से पहले याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रणजीत जोशी ने अनुमति नहीं देने की बात कोर्ट को बताई। इस वजह से आयोजन नहीं हो पा रहा है, जबकि आयोजन की तैयारियों पर काफी राशि खर्च की जा चुकी है। नगर निगम ने भी आयोजन स्थल के लिए अनुमति दे दी है।

इस पर जस्टिस संदीप मेहता ने कोर्ट में मौजूद एडीसीपी वेस्ट सरिता सिंह व एसीपी कमलसिंह को अनुमति नहीं देने का कारण पूछा तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। कोर्ट ने यह भी पूछा कि किस प्रोविजन के तहत अनुमति के लिए पेश प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रत्येक नागरिक का मनोरंजन के लिए आयोजन करने का अधिकार है।

शहर की व्यवस्था नहीं संभल रही तो पुलिस लिखकर दे:-
कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि वैसे ही जोधपुर में बड़ी मुश्किल से इवेंट होते हैं, ऐसे में अगर अनुमति नहीं देंगे तो फिर कैसे कार्यक्रम होंगे? याचिकाकर्ता ने आयोजन की तैयारी पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अधिकारियों ने कहा, कि पुलिस फोर्स उपलब्ध नहीं थी, इसलिए अनुमति नहीं दी।

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा, कि सीएम व पीएम की सभाएं होती हैं तब भी पुलिस सुरक्षा में तैनात रहती है। याचिकाकर्ता आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था में लगने वाली पुलिस फोर्स के लिए निर्धारित शुल्क भी अदा करने को तैयार है, फिर क्या दिक्कत है? अगर शहर की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो पुलिस लिखकर दे। इस पर पुलिस अधिकारियों ने बताया, कि आयोजक हिस्ट्रीशीटर है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा, कि क्या हिस्ट्रीशीटर कमाकर नहीं खा सकता है?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।समाचार का पूर्ण उत्तरदायित्व लेखक का ही होगा। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बरेली होगा।