बरेली। ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के पांच साल शुक्रवार को पूरे हो जाएंगे। पंचायती राज निदेशक किंजल सिंह ने आदेश जारी करते हुए 25 दिसंबर से सभी ग्राम प्रधानों के वित्तीय अधिकार सीज करने के आदेश दिए है। 25 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद डोंगल (ई-सिग्नेचर) निष्क्रिय होने के बाद प्रधान की ओर से जारी की गई चेक से भुगतान नही किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी तरह के भुगतान के लिए सहायक विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी जिम्मेदार होंगे। 25 दिसंबर की रात 12 बजे जनपद के 1193 ग्राम पंचायतों के प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में प्रशासक के तौर पर एडीओ पंचायत जिम्मेदार होंगे। 25 दिसंबर को रात 12 बजे के बाद सभी ग्राम प्रधानों के डोंगल (ई-सिग्नेचर) निष्क्रिय हो जाएंगे। इसके बाद ग्राम प्रधान किसी तरह का भुगतान ग्राम सभा निधि से नहीं कर पाएंगे। अगर किसी प्रधान ने गलत तरीके से धनराशि का उपयोग किया तो उस ब्लॉक के एडीओ पंचायत व ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार होंगे। शौचालयों के निर्माण की धनराशि के पेमेंट पर भी रोक लगा दी है। इसके चलते कई ग्राम प्रधान परेशान हैं। प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद एडीओ पंचायत ग्राम पंचायत निधि से अनुमति लेकर भुगतान कर सकेंगे। बता दें कि ग्राम सभा निधि खाते से धनराशि निकालने के लिए प्रत्येक प्रधान के डोंगल बनाए गए हैं। इससे ही सभी भुगतान होते है।।
बरेली से कपिल यादव