हाईकोर्ट: बीएड टीईटी 2011 अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती में शामिल करनें का आदेश

इलाहाबाद- हाईकोर्ट ने एक याचिका पर बीएड टीईटी 2011 को भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा बीएड टीईटी पास 2011 के याचियों की याचिका पर आदेश दिया है। की 72825 की बची सिटॉ को 68500 की भर्ती में मिला कर भर्ती का मौका याचियों को दिया जाये। कोर्ट के फैसले से सरकार के लिए मुश्किल जरूर खड़ी होगी क्योंकि 68500 की लिखित परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जा चुका है 27 मई 2018 को लिखित परीक्षा प्रस्तावित है 72825 की भर्ती में कुल 66000 के लगभग सीट भरी थी लगभग 7 हजार सीटे बीएड को मिलेगी। बीएड टेट 2011 को 23 जनवरी 2018 के विज्ञापन में फॉर्म भरने का मौका दिया है। 72825 भी भर्ती पूरी होने के बाद कोई प्राइमरी में नही लगेगा। सुप्रीमकोर्ट ने कहा था छूट का समय समाप्त हो चुका है। बीएड प्रशिक्षण प्राइमरी के लिए नही है। हाईकोर्ट ने यह लाभ नये आवेदको को नही दिया है। जो लोग 72825 में आवेदन किये थे। केवल वही लोग आवेदन कर सकते है।

-देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा

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