स्वास्थ्य चुनिए, तंबाकू नहीं: विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर निकली गयी रैली

सीतापुर। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक जनजागरूकता रैली निकाली गयी। जो आँख अस्पताल चौराहे से निकलकर लालबाग होते हुये जिला अस्पताल, सीतापुर पर सम्पन्न हुई। रैली का उदघाटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आर के नैय्यर द्वारा हरी झण्डी दिखाकर किया गया। रैली का मुख्य थीम स्वास्थ्य चुनिए, तम्बाकू नही, प्रत्येक दिवस को विश्व तम्बाकू दिवस के रूप में मनाये।तम्बाकू का उपयोग दुनिया भर में मौत का कारण उन अग्रणी कारणों में है जिसे रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष दुनियाँ भर में 55 लाख जीवन तम्बाकू के उपयोग के कारण खत्म हो जाती है। रैली को सम्बोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग हर साल 9 लाख भारतीय तम्बाकू सेवन से मरते है। जो कि क्षय रोग, एड्स और मलेरिया से होने वाली मौतों से अधिक है। लगभग 95 प्रतिशत मुँह के कैंसर तम्बाकू सेवन करने वाले लोगो मे होते है। सभी तंबाकू उत्पाद हनिकारक है। कोई भी तम्बाकू उत्पाद किसी भी मात्रा में सुरक्षित नही है। मुँह का कैंसर व फेफड़े का कैंसर तम्बाकू सेवन से होने वाली प्रमुख बीमारिया है। इसके अतिरिक्त धूम्रपान व तम्बाकू सेवन से चिरकालिक श्वसन संबधी रोग दमा, क्षय रोग और बार-बार छाती में संक्रमण वाले रोग हो जाते है। महिलाओं में धूम्रपान व तम्बाकू के सेवन से प्रजननता में कमी, स्फूर्त गर्भपात, शिशुओ का जन्म के समय कम वजन, मृत बच्चे का जन्म, गर्भाशय कैंसर आदि रोग होने की संभावना बहुत ही बढ़ जाती है । किसी अन्य की बीड़ी या सिगरेट से आने वाले धुयें का पान करना सेकंड हैंड धूम्रपान कहलाता है। सेकंड हैंड धूम्रपान बीड़ी-सिगरेट न पीने वाले को
हानि पहुँचाता है। इसलिये हमे किसी भी सूरत में तम्बाकू व उनके पदाथो का प्रयोग नही करना चाहिए। रैली में जनमानस से अपील की गयी कि जितना जल्दी हो तम्बाकू का सेवन बंद कर दे। रैली में आँख अस्पताल के छात्रों व एनसीसी के कैडरों सहित अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ उदय प्रताप, ज़िला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी राज कुमार, डॉ प्रशांत, संदीप जोहरी द्वारा प्रतिभाग किया गया । रैली के पश्चात तम्बाकू निषेध दिवस पर एक गोष्ठी व हस्ताक्षर अभियान का आयोजन कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर में किया गया। गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य -तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जनमानस को जागरूक करना तथा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करना। गोष्ठि में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की जानकारी व इसके पालन पर जोर दिया गया। तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अंतर्गत सावर्जनिक स्थान एवम कार्यस्थलों में धूम्रपान करना अपराध है। इसका उलंघन करने पर 200 रू तक का जुर्माना हो सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा तम्बाकू बेचना प्रतिबन्धित है। शिक्षा संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है । डॉक्टरों व स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा लोगो को स्पष्ट, ठोस एवं वयक्तिगत सलाह दी जानी चाहिए ताकि लोग तम्बाकू सेवन से होने वाली समस्याओं को जान सके और तम्बाकू न सेवन का प्रण कर सके। हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर करके शपथ ली गयी कि वे जीवन मे कभी भी तम्बाकू व धूम्रपान का सेवन नही करेंगे । इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी
तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तम्बाकू निषेध हस्ताक्षर अभियान में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ पी के सिंह, डॉ सुरेंद्र साही, डॉ सुरेंद्र सिंह, द्वारा प्रतिभाग किया गया।

रामकिशोर अवस्थी
सीतापुर ब्यरो

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