सुप्रीम कोर्ट! SC/ST एक्ट के तहत मामलों में सरकारी कर्मचारियों की ना हो फौरन गिरफ्तारी

नयी दिल्ली- आज सुप्रीम कोर्ट ने एसी एसटी एक्ट के द्वारा होने बाली कार्यवाही पर फैसला देकर सरकारी कर्मचारियों के लिए बडी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लोक सेवकों के खिलाफ कठोर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) कानून के दुरुपयोग पर विचार करते हुए आज कहा कि इस कानून के तहत दर्ज ऐसे मामलों में फौरन गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।
जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी कानून के तहत दर्ज मामलों में किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी से पहले न्यूनतम पुलिस उपाधीक्षक रैंक के अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच जरूर करायी जानी चाहिए।
न्यायमूर्ति आदर्श गोयल और न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की पीठ ने कहा कि लोक सेवकों के खिलाफ एससी/एसटी कानून के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।
पीठ ने यह भी कहा कि एससी/एसटी कानून के तहत दर्ज मामलों में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बाद ही किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किया जा सकता है।
-देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा

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