बरेली। वाहन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है कि 1 दिसंबर से कार्यालय में बिना एचएसआरपी वाले वाहनों से संबंधित कार्यों पर रोक लगने के बाद ऐसे वाहनों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई नहीं की जाएगी। कमर्शियल वाहन स्वामी 28 फरवरी तक एचएसआरपी की बुकिंग रसीद दिखाकर पहले की तरह काम करा सकेंगे। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया पहले वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की समय सीमा एक दिसंबर थी। बीते 21 नवंबर को आए नए आदेश के तहत इस सीमा को 28 फरवरी तक बढ़ाया गया है। इसके तहत ऐसे वाहनों पर 28 फरवरी से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है उनसे संबंधित फिटनेस, बीमा, परमिट, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर समेत अन्य कार्य कार्यालय में नहीं होंगे। हालांकि वाहन मालिक एचएसआरपी की बुकिंग रसीद दिखा कार्यालय में काम करा सकते हैं।।
बरेली से कपिल यादव