बिना फास्टैग नहीं होगा वाहनों का पंजीकरण

बरेली। टोल प्लाजा पर लंबी लंबी कतारों से छुटकारा पाने के लिए अब सभी वाहनों पर फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने भी नए नियम लागू कर दिये है। इसके तहत बिना फास्ट टैग नए वाहनों का पंजीकरण और फिटनेस नहीं होगा। बीते दिनों इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के बाद आरटीओ ने इसे लागू कर दिया। एआरटीओ प्रशासन आरपी सिंह ने बताया नए वाहनों की बिक्री बिना फास्टैग के न होने को लेकर 2017 में ही व्यवस्था बनाई गई थी। हालांकि नियमों का सख्ती से पालन न होने पर मंत्रालय ने नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत वाहन की विंडस्क्रीन पर निर्माता या डीलर को फास्टैग लगाना ही होगा तभी वाहन का पंजीकरण किया जाएगा। इतना ही नहीं पुराने वाहनों की फिटनेस कराने के दौरान भी फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। बिना फास्टैग पुराने वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया फास्टैग व्यवस्था को वाहन पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है। इसके तहत ऑनलाइन ही सभी जानकारियां देखी जा सकती हैं। इस व्यवस्था से टोल प्लाजा पर 100 फीसदी ऑनलाइन टोल टैक्स अदायगी की जा सकेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव में भी फास्टैग कारगर है। चूंकि इससे कैश, कार्ड तथा पेपर स्लिप के बगैर टोल टैक्स अदा होता है। जिस वजह से वाहन स्वामी के साथ टोल कर्मी भी संक्रमण से काफी हद तक सुरक्षित रहते है।।

बरेली से कपिल यादव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।समाचार का पूर्ण उत्तरदायित्व लेखक का ही होगा। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बरेली होगा।