पत्नीहंता को दस वर्ष का सश्रम कारावास! साथ में दस हजार अर्थ दण्ड

पटना/बिहार-वैशाली के अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश (दुसरा) कन्हैया राम ने16 माह पुर्व दहेज के लिए एक विवाहित महिला को जलाकर हत्या कर दने के मामलें मे पति को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थ दण्ड का फैसला सुनाया है।
विदित हो कि पटना जिले के परसा थाना क्षेत्र के एतवारपुर गांव के निवासी चंदा देवी की शादी वैशाली जिला के गंगा ब्रिज थाना के कर्णपुरा गांव निवासी नीरज महतो के साथ हुई थी।बाद मे दहेज की माँग करने लगा,माँग पुरा नहीं होने पर चंदा देवी को जला कर हत्या कर दिया गया था।इस मामलें मे पति नीरज महतो को दस वर्ष का सश्रम काराबास एवं दस हजार रूपये अर्थ दण्ड का फैसला सुनाया गया।अर्थ दण्ड की राशि नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।
-नसीम रब्बानी, पटना/ बिहार

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