गर्भधारण के बाद 2 साल तक ले सकती है पात्र लाभार्थी पीएमएवाई का लाभ

आगरा – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ गर्भधारण के दो साल बाद तक लिया जा सकता है। यदि सामान्य समय सीमा के अंदर नहीं लिया है तो इस की पात्रता गर्भधारण अंतिम मासिक चक्र से 730 दिन तक बनी रहती है यानी बच्चे के जन्म के 460 दिन तक पात्र लाभार्थी इस योजना का लाभ ले सकती है।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अरुण श्रीवास्तव ने बताया की वर्ष 2017 से शुरू हुई इस योजना का लाभ वह महिलाएं भी ले सकती हैं जिन्होंने पहला बच्चा होने पर सामान्य समय सीमा के अंदर इसका लाभ नहीं लिया और बच्चा अब 460 दिन का हो चुका है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नोडल अधिकारी डॉक्टर यू.बी. सिंह ने बताया कि नियमानुसार महिला कि किसी भी किस्त का भुगतान नहीं लिया हो, ऐसी लाभार्थी के पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण कार्ड, मां का टीकाकरण कार्ड जिस पर अंतिम मासिक चक्र की तिथि दर्ज हो। चिकित्सक का परिचय, मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन, एमसीपी कार्ड अथवा निजी अस्पताल द्वारा दी गई बुकलेट होना जरूरी है।
योजना की जिला कार्यक्रम समन्वयक सन्नू सूर्यवंशी ने शासनादेश का हवाला देते हुए बताया कि लाभार्थियों को योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वरीयता शर्तों की पूर्ति के ठीक बाद आवेदन करना होता है। यदि यह सामान्य समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर पाती है तो भी योजना का लाभ देने पर विचार किया जा सकता है जो निम्न है
नंबर 1
नियमानुसार गर्भधारण के 730 दिन बाद योजना के अंतर्गत मातृत्व का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाता। एमसीपी कार्ड में दर्ज एल एम पी इस संबंध में विचार के लिए गर्भधारण की तिथि होती है ।
नंबर 2
पात्रता के मापदंड एवं शर्तों की पूर्ति के अधीन किस्तों का दावा स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है।
नंबर 3
लाभार्थी किसी भी समय गर्भधारण के अधिकतम 730 दिन के अंदर आवेदन कर सकती है। भले ही उसने पहले किसी किस्त के लिए दावा ना किया हो परंतु लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता के मापदंड एवं शर्तों को पूरा करती हो।
नंबर 4
ऐसे मामलों में जहां एमसीपी कार्ड में एल एम पी तिथि दर्ज नहीं है अर्थात लाभार्थी योजना के अंतर्गत तीसरी किस्त का दावा करने के लिए आ रही है तो ऐसे मामलों में बच्चे के जन्म की तिथि 460 दिन के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा अवधि के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में देश के सभी जिलों में 1 जनवरी 2017 से मात्र लाभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू है। इस योजना के तहत पहली बार मां बनने पर महिलाओं को तीन किस्तों में ₹5000 दिए जाते हैं।

– योगेश पाठक आगरा

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