कंटेनमेंट जोन: एक केस होने पर 25 मीटर, अधिक केस होने पर 50 मीटर रेडियस होगा प्रतिबंधित क्षेत्र

बरेली। सोमवार को जिलाधिकारी नितीश कुमार की अध्यक्षता मे कोविड-19 की बैठक कंट्रोल रूम में संपन्न हुई। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कंटेनमेंट जोन के नियम में बदलाव किया गया है। एक केस होने पर 25 मीटर और अधिक केस होने पर 50 मीटर रेडियस के क्षेत्र को प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना की रिपोर्ट प्रतिदिन शासन को भेजी जाये। उन्होंने कहा कि इस समय बरेली जनपद मे 9549 होम आइसोलेशन के केस सामने आ चुके है। जिस पर जिलाधिकारी ने कोविड सर्विलांस टीम के डाक्टरों को समय समय पर दवा तथा उचित उपचार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कोविड से संक्रमित मरीजों से सभी डाक्टर समय समय पर बात करते रहे। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में कोविड-19 वैक्सीनेशन की स्थिति धीमी चल रही है जिस पर सुधार करने की अधिक आवश्यकता है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी सर्विलांस टीमों के पास आक्सीमीटर की उचित व्यवस्था रहे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन की सीमा 25 से 50 मीटर की दूरी के बीच बनाये जाये। संक्रमण बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निगरानी की गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में प्रदेश की वर्तमान जनसंख्या घनत्व के अनुसार 25 मीटर रेडियस क्षेत्र में लगभग 20 घर होंगे। और 50 मीटर के रेडियस में 60 घर आएंगे। कोविड-19 का एक मरीज मिलने पर दो कंटेनमेंट जोन में एक टीम लगाई जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी नगर सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।।

बरेली से कपिल यादव

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