आखिर हो गया कवाल कांड का फैसला: अब सातों आरोपियों को ता उम्र रहना पड़ेगा जेल

मुज़फ्फरनगर – जनपद मुजफ्फरनगर में साल
2013 में हुए बहुचर्चित कवाल कांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया है। जिसमे ACJ 7 कोर्ट हिमांशु भटनागर ने हत्याकांड के सभी सातों हत्यारो को उम्रकैद की सजा सुनाई है ।इसके साथ ही अलग अलग धाराओं में सभी सातों हत्यारो को धारा 148 में 3 वर्ष की सजा और 3 -3 हज़ार रुपये का जुर्माना,
धारा 147 में 2 वर्ष की सजा और दो दो हजार रुपये का जुर्माना, धारा 506 में 5 साल की सजा और 5 5 हजार रुपये का जुर्माना, वहीं धारा 302 व 149 में आजीवन कारावास और दो दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अर्थदंड का 80% पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है कोर्ट के फैसले से जहां पीड़ित पक्ष की आंखों में इंसाफ की चमक दिखाई दी तो वही सातो हत्यारों के परिजन कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद रोते बिलखते दिखाई दिए और जब हत्यारों को जेल भेजा जा रहा था तो उनके परिजन कवाल कांड में तीसरे मृतक शाहनवाज के हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे जिससे एक बार तो कोर्ट परिसर में माहौल गर्मा गया मगर पुलिस बल अधिक होने के कारण बाद में मामला शांत हो गया।कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद बाहर आकर एडीजीसी जितेन्द्र त्यागी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में हुई हत्या के मामले में आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम हिमांशु भटनागर की अदालत ने सातों आरोपियों मुजस्सिम व मुजम्मिल पुत्र नसीम,
फुरकान पुत्र फजला,जहांगीर,नदीम, शाहनवाज (मृतक)पुत्रगण सलीम,अफजाल व इकबाल पुत्रगण बुंदू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।इसके अलावा आरोपियों पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

गौरतलब है कि 27 अगस्त 2013 को थाना जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में छेड़छाड़ का विरोध कर रहे दो फुफेरे – ममेरे भाई सचिन और गौरव की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।जिसमें पुलिस ने दर्जनों आरोपियों को गांव से गिरफ्तार कर लिया था बाद में राजनीति के चलते पुलिस को सभी आरोपी छोड़ने पड़े थे।जिसके चलते पीड़ित पक्ष के लोगों में रोष व्याप्त हो गया था हालांकि 27 अगस्त 2013 को सचिन गौरव हत्या कांड के दौरान ही छेड़छाड़ का आरोपी शाहनवाज भी मारा गया था।जिसका अलग से मुकदमा दर्ज किया गया था वहीं सचिन और गौरव की हत्याकांड का मामला एडीजे कोर्ट संख्या-7 में चल रहा था। जिसमें कोर्ट ने 6 फरवरी को सुनवाई कर 8 फरवरी को फैसला सुनाने की तारीख रखी थी। और तय तारीख पर ही एडीजे कोर्ट 7 हिमांशु भटनागर ने सचिन गौरव के सातों हत्यारों को उम्र कैद की सजा और दो दो लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इसके साथ अलग-अलग धाराओं में अलग अलग सजा और जुर्माना भी लगाया है कवाल कांड के मृतक गौरव के पिता रविंद्र सिंह ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं ।वहीं कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के बाद सातों हत्यारों के परिजन भी कोर्ट में दिखाई दिए जो शाहनवाज हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते दिखाई दिए।

– मुजफ्फरनगर से भगत सिंह

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