हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 15 अप्रैल तक लगवाना जरूरी, नहीं लगी तो होगा चालान

बरेली। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कलर कोडेड स्टीकर लगाना अब सभी वाहनों पर अनिवार्य हो गया है। इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी ने निर्देश जारी किए है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रक्रियाओ से आवेदन कर सकते है। संभागीय परिवहन अधिकारी डा. अनिल गुप्ता ने जारी निर्देश में कहा कि हर हाल में 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व कलर कोडेड स्टीकर अपने वाहन में लगा ले। ऐसा न करने वाले वाहन चालकों के चालान व सीज करने की कार्रवाई का प्रावधान है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन आरपी सिंह ने बताया कि विभाग की वेबसाइट के साथ ही परिवहन विभाग ने सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) से करार किया है। जिसकी भी वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वाहन किसी भी राज्य या जिले का हो। आप लोकल डीलर का विकल्प देखकर उनके यहां आवेदन कर सकते है। परिवहन विभाग और सियाम के बीच हुए करार के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ऑनलाइन बुकिंग करने पर किसी प्रकार की दिक्कत होने पर टोल फ्री नंबर 18001200201 पर भी कॉल कर सकते है। साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाद भी एचएसआरपी नहीं लगवाने वालों पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का शुल्क निजी कार – 670, दो पहिया – 350, कॉमर्शियल तीन व चार पहिया वाहन – 800 रुपये है। प्रदेश मे पंजीकृत सभी वाहनों के लिये 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी है। ऐसे निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत मे 0 या 1 नंबर है – 15 जुलाई 21 जिनके अंत में 2 या 3 नंबर है – 15 अक्टूबर जिनके अंत में 4 या 5 नंबर है – 15 जनवरी, जिनके अंत में 6 या 7 नम्बर है – 15 अप्रैल, जिनके अंत में 8 या 9 नंबर है – 15 जुलाई 2022 तक लगवा ले।।

बरेली से कपिल यादव

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