हाईकोर्ट ने छात्र की मार्कशीट पर गलत माता पिता के नाम को संशोधित करने का दिया आदेश

*हाईकोर्ट ने छात्र के मार्क शीट में गलत माता पिता के नाम को संशोधित करने का राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को दिया आदेश।

*राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के द्वारा लागू नाम न संशोधन न करने के नियम को बताया गैरकानूनी व असंगत।

इलाहाबाद /प्रयागराज – सुजीत मिश्र वनाम डिपार्टमेंट आफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी व अन्य के मामले में न्यायमूर्ती अजय भनोत ने सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के नियम को बताया गैरकानूनी व असंगत जो मामला इस प्रकार बताया जा रहा है सुजीत मिश्र ने 2009मे सेन्टरल एजुकेशन बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा पास की मार्क शीट में पिता का नाम इन्दु मिश्रा वह माता का नाम इन्द्र जी मिश्रा हो गया।नाम संशोधन कराने के बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में भी इन्टरमीडिएट के मार्क शीट में संशोधन कराने के लिए आवेदन किया,जिसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने छात्र के आवेदन को दिनांक 10/08/2018को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि हमारे वोर्ड के नियम में तीन बर्ष के बाद के मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। छात्र ने व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली, छात्र के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र व संजय कुमार द्विवेदी की दलील सुनने के बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के 10/08/18के आदेश नाम न संशोधन करने के आदेश को क्वैश करते हुए आदेश को मनमानी व गैर कानूनी बाताया न्यायालय ने छात्र के माता-पिता के नाम सन्शोधित करने का आदेश दिया।

– आशीष कुमार मिश्र एडवोकेट हाईकोर्ट

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