सभी राजनैतिक दल अपने व्यय रजिस्टर को 2, 5 एवं 8 अप्रैल को कोषागार में चैक करायेंगे – डीएम

सहरानपुर- जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। जिलाधिकारी ने लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों को कहा है कि लोक सभा में व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख है। सभी प्रत्याशियों के नामांकन से मतगणना तक के व्यय सम्मलित किये जायेंगे। उन्होने कहा कि सभी प्रत्याशियों को तीन बार लेखा प्रस्तुत करना है। उन्होने कहा कि आगामी दो, पांच एवं आठ अप्रैल को कोषागार को खर्चा व्यय रजिस्टर सहित दिखलाना है। उन्होने यह भी कहा कि प्रचार-प्रसार में प्रयुक्त सामग्री की अधिसूचित दरों के अनुसार कुल व्यय की गणना की जायेगी।
जिलाधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों को निर्देशित किया है कि व्यय लेखा चैक कराना अनिवार्य है। नही तो नोटिस जारी होगी। इसके बाद निर्वाचन आयोग को सीधे सूचना भेज दी जायेगी। उन्होने कहा कि नामांकन पर होने वाला व्यय भी खर्चे में सम्मलित किया जायेगा चाहे वह व्यय पूर्व में किया गया हो। उन्होने कहा कि दस हजार से अधिक का लेन देन नगद नही होगा। कोई भी प्राप्त नगद राशि पहले बैंक एकाउंट में जमा की जायेगी। उन्होने कहा कि मतदान/मतगणना एजेंट और प्रचार कार्यालयों के लिये भोजन/जलपान तथा दैनिक भत्ता आदि को व्यय में जोडा जायेगा। उन्होने कहा कि कार्यालय का किराया बिजली का व्यय भी सम्मिलित होगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि निजी वाहनों पर बिना अनुमति झंडे या बैनर लगाकर किसी अभ्यर्थी के लाभ के लिये उनका प्रयोग करने पर व्यय अभ्यर्थी के व्यय में जोडा जायेगा। उन्होने कहा कि स्टार प्रचारक की सभा में यदि अभ्यर्थी या उसका एजेंट के साथ मंच शेयर करता है या उनके पक्ष में नाम लेकर प्रचार किया जाता है तो स्टार प्रचार का यात्रा व्यय छोडकर रैली का समस्त व्यय अभ्यर्थी के व्यय में जोडा जायेगा। साथ ही साथ यदि स्टार प्रचारक के वाहन हेलीकाप्टर आदि अभ्यर्थी शेयर करता है उसका 1/2 भाग अभ्यर्थी के व्यय में जोडा जायेगा। उन्होने कहा कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण हेतु यदि अभ्यर्थी स्वयं लेखा परीक्षण नही कराता है तो अभ्यर्थी को इस कार्य के लिये अपना एक एजेंट नामित करना होगा। उन्होने कहा कि निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में भाग-क जो सफेद रंग के पन्नों का है में दिन प्रति दिन के समस्त प्रकार से किये गये व्यय (नगद/बैंक के माध्यम) से प्रविष्ट किये जायेंगे। भाग-ख जो लाल रंग के पन्नों का है में दिन प्रति दिन के समस्त प्रकार के लेन-देन जो नगद किये गये हैं कि प्रविष्टि की जायेगी। भाग-ग जो पीले रंग के पन्नों का है में दिन प्रति दिन के समस्त प्रकार के लेन-देन जो बैंक के माध्यम से किये गये है की प्रविष्टि की जायेगी।
इस मौके पर विभिन्न राजनैतिक दलों के अलावा मुख्य कोषाधिकारी सत्येन्द्र सागर, अपरजिलाधिकारी प्रशासन एस0बी0सिंह, अपरजिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार, नगर आयुक्त ज्ञानेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।

– सुनील चौधरी सहारनपुर

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