वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना मामले में हाई कोर्ट ने विधायक की पत्नी व मंत्री को जारी किया नोटिस

* नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई
नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना में हुए घपले के मामले में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिश और विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुई थी.
बता दें कि हरिद्वार निवासी सतीश चंद्र शर्मा ने नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने बेरोजगारों, असहाय व गरीब लोगों को पर्यटन व साहसिक कार्यो में स्वरोजगार के लिए वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना तहत 20 लाख रुपए का लोन दिया था. लेकिन 2007 से 2012 के बीच तत्कालीन पर्यटन मंत्री मदन कौशिक व हरिद्वार से वर्तमान विधायक प्रदीप बत्रा की पत्नी ने इस योजना का लाभ अपने करीबियों को दिलाया, जो पहले से ही करोड़पति है.गढ़वाली योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी ll जिसमें की गढ़वाली योजनाओं के लिए तय है सालाना आय से ज्यादा आमदनी वालों को 2000000 रुपए तक की सब्सिडी दिलाई गई l इसके तहत 2007 2008 और 2011 12 में 12 लाभार्थियों का मामला उजागर हुआ
याचिकाकर्ता ने मदन कौशिक और प्रदीप बत्रा की पत्नी सहित कई अन्य 10 लोगों को भी इसमें पक्षकार बनाया है. इस मामले में शुक्रवार को नैनीताल हाई कोर्ट ने सुनवाई हुई. कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और बीजेपी विधायक प्रदीप प्रदीप बत्रा की पत्नी समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी कर चार से सप्ताह में जवाब मांगा है.

– रूडकी से इरफान अहमद की रिपोर्ट

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