लाॅक डाउन 4:दिल्ली में क्या होगी केजरीवाल सरकार की ढील जानें

दिल्ली – कोरोना अगले एक दो महीने में तो खत्म नहीं होने वाला नहीं है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ये खत्म नहीं होने वाला। अब हमें कोरोना के साथ अपनी जिन्दगी चलाने की आदत डालनी होगी, लॉकडाउन हमेशा नहीं रह सकता,
शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग, 10 साल से कम उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और ऐसे लोग जिनको दूसरी बिमारी है उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी,
अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे-धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है, कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा लेकिन इसमें कई ढील दी जाएंगी ।

दिल्ली के सभी बाजार खुलेंगे, Odd-Even नियम लागू होगा। ज़रूरी सामान की दुकानें रोज़ खुलेंगी। हर दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी।
परिवहन भी चलाया जाएगा, लेकिन शर्तों के साथ।
दिल्ली के अंदर अभी तक कोरोना के 10,054 मामले सामने आए हैं, परन्तु लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं, इसमें से लगभग 45 प्रतिशत लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं,
सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर अपनी पूरी क्षमता के साथ खुल जाएंगे, पर प्राइवेट दफ्तर कोशिश करें कि जितना ज्यादा घर से काम किया जा सके, उतना घर से काम किया जाए,
मार्केट खुलेंगे ऑड ईवेन के नियम के साथ। लेकिन जरूरी चीजों के दुकान रोज खुलेंगे। रेस्तरां और बेकरी होम डिलीवरी और टेक अवे के लिए। सभी प्राइवेट और सरकारी ऑफिस खुलेंगे लेकिन सोशल डिस्टनसिंग के एहतियात का पालन करना होगा। सार्वजनिक जगह पर मास्क जरूरी। काँटेन्मेंट जोन में जरूरी सेवा ही
लॉकडाउन में केंद्र सरकार के प्रतिबंध जारी रहेंगे। दिल्ली में मेट्रो, सैलून, पार्लर और स्पा फिलहाल नहीं खुलेंगे। ऑटो और ई रिक्शा एक पैसेंजर के साथ चलेंगे। सेनिटाइज़ेशन के साथ टैक्सी में दो पैसेंजर की इजाज़त। बस में सिर्फ 20 सिर्फ पैसेंजर ही चलेंगे ।

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