लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की तनख्वाह काटकर जुर्माना जमा करें : नारायण बारेठ

बाड़मेर/राजस्थान- राज्य सूचना आयोग ने आम अवाम को सूचनाएं मुहैया कराने में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के प्रति अपना कड़ा रुख बरकरार रखा है। आयोग ने परिवहन विभाग ,स्थानीय निकाय और ग्रामीण विकास महकमे के चार अधिकारियो पर अलग अलग मामलो में बीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। यह राशि उनके वेतन से काटकर वसूलने का निर्देश दिया गया है।

आयोग के सम्मुख उदयपुर के सुरेश कुमार ने अपील दाखिल कर शिकायत की कि परिवहन विभाग लम्बे अर्से से उनकी अर्जी की जानबूझकर उपेक्षा कर रहा है और सुनवाई नहीं कर रहा है। सुरेश कुमार ने वाहनों पर सामान रखने वाले जंगले के बारे में दिशा निर्देशों की जानकारी मांगी थी। लेकिन परिवहु विभाग दो साल से ख़ामोशी अख्तियार किये हुए है। आयोग ने उदयपुर के परिवहन अधिकारी से जवाब तलब किया। लेकिन अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।आयोग ने जिला परिवहन अधिकारी उदयपुर को निर्देश दिया है कि वे नागरिक को संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण कराएं और उनके द्वारा चिन्हित पचास पेज तक निशुल्क सूचनाएं उपलब्ध करवाए।

आयोग ने नागौर जिले में लाडनू नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर सूचना कानून के प्रति लापरवाही बरतने के लिए दो अलग अलग मामलो में पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के समक्ष प्रवीण कुमार ने पालिका प्रशासन पर सूचना कानून की अवहेलना का आरोप लगाया और कहा उन्हें सूचना मुहैया नहीं करवाई जा रही है। अधिकारी ने न तो इसका जवाब दिया और न ही हाजिर हुए। इस पर सूचना आयुक्त बारेठ ने नाराजगी जाहिर की और पांच हजार रूपये जुर्माने लगाने का निर्देश दिया। ऐसे ही एक और मामले में लाडनू के अदरीश खान ने आयोग में अपील दाखिल कर कहा कि नगर पालिका प्रशासन सूचना अधिकार के उनके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की। आयोग ने इसे गंभीर माना और अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। अदरीश खान लाडनू में सड़क निर्माण से जुडी सूचना मांग रहे थे। आयोग ने पालिका से कहा है कि वो आवेदक नागरिक को संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन कराये और जानकारी उपलब्ध कराये। आयोग ने अपने आदेश की प्रति स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को भेजने का निर्देश दिया है।

राज्य सूचना आयोग ने चितोड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा के विकास अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त बारेठ ने जुर्माने का आदेश तब दिया जब एक स्थानीय व्यक्ति ने शिकायत की कि विकास अधिकारी ने ग्राम पंचायतो में निर्माण कार्यो के बारे में दाखिल उनके आवेदन को अनदेखा कर दिया और सूचना उपलब्ध कराने से महरूम कर दिया। आयोग ने अधिकारी को अपना पक्ष रखने के लिए मौका भी दिया। मगर अधिकारी ने इस अवसर को खो दिया। इस पर सूचना आयुक्त ने जुर्माना लगाते हुए अपने आदेश की प्रति जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया है। इन अधिकारियों से जुर्माने की यह राशि उनकी तनख्वाह से काटी जाएगी।


माॅडल स्कूल शिक्षा के साथ बन रहे है स्पोर्ट्स हब : ईश्वर दान चारण

बाड़मेर 25 नवम्बर, स्वामी विवेकानन्द राजकीय माॅडल स्कूल चूली में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता के विजेताओ को ग्रामीणो एवं विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया।

प्रधानाचार्य ईश्वरदान चारण ने बताया है कि 17 वर्ष छात्रा वर्ग हाॅकी में लगातार चैथी बार विजेता रहे है। इस वर्ष प्रथम बार बास्केटबाॅल प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 14 वर्ष छात्रा वर्ग में जिला चैम्पियन रहे। जिसमें महिमा चारण बेस्ट प्लेयर आफ टूनामेंट रही। क्रिकेट 14 वर्ष छात्र वर्ग में हमारी विधालय की टीम लगातार दूसरी बार विजेता रही। बेस्ट प्लेयर आफ टूनामेंट ऋषिकेश बारहठ रहा। फूटबाॅल 17 वर्ष छात्र फूटबाॅल में हमारी टीम तृतीय स्थान पर रही। हर्षवर्धन सिंह बेस्ट प्लेयर आफ टूर्नामेंट रहा।

इस सम्बन्ध में जयादा जानकारी देते हुए वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक प्रवीणसिंह ने बताया है कि 06 छात्राओं का हाॅकी में, क्रिकेट 14 वर्ष में 06 छात्र एवं 19 वर्ष में 01, बास्केटबाॅल में 04 छात्राओं एवं 01 छात्र, फूटबाॅल में 01 छात्र, ऐथेलेटिक्स में 01 छात्र, बैडमिंटल में 02 छात्र एवं 01 छात्रा कुल 23 विद्यार्थियो का चयन राज्य स्तर पर हुआ है। विद्यालय परिवार एवं ग्रामीणो ने चयनित विद्यार्थियो को भावी जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करने की शुभकामनाएं दी।

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