बिहार: डीएम पटना ने की आयोजित लोक शिकायत निवारण की बैठक

पटना – श्री कुमार रवि जिलाधिकारी पटना सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार, पटना की अध्यक्षता में लोक शिकायत निवारण की बैठक आयोजित की गई। लोक शिकायत निवारण की बैठक में चार मामले सनवाई हेतु उपस्थापित किये गये जिसमें चारों मामले निष्पादित हुए।
अपीलार्थी जितेन्द्र कुमार, पिता-स्व0 श्याम नारायण सिंह, ग्राम-मिर्जापुर नोहता, फतुहा, पटना सिटी द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील दायर किया गया। आवेदन में अपीलार्थी की शिकायत अतिक्रमण के संबंध में है। उन्होंने अनुमंडल लोक शिकाय निवारण पदाधिकारी, पटना सिटी के समक्ष आवेदन दिया किन्तु उनके शिकायत का निवारण नहीं हुआ। पुनः उन्होंने अपर समाहर्ता-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया, किन्तु उनके शिकायत का समाधान नहीं हो पाया। फलतः उन्होंने द्वितीय अपील दायर किया। द्वितीय अपील आवेदन प्रतिग्रहण कर. लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, फतुहाॅ को प्रतिवेदन के साथ सुनवाई के समय उपस्थित रहने हेतु सूचना निर्गत किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी अनुपस्थित एवं अंचल अधिकारी फतुहाॅ उपस्थित थें। प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश के अवलोकन एवं अंचल अधिकारी, फतुहाॅ प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत गैरमजरूआ आम भूमि को दिनांक 15.05.2018 को अंचल अधिकारी एवं अवर निरीक्षक, थाना फतुहाॅ के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। लोक प्राधिकार से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया है। मामले का निष्पादन हो चुका है। इस प्रकार इस अपीलवाद को निष्पादित किया जाता है।
अपीलार्थी रामरूप मांझी एवं अन्य पिता-स्व0 बाबू चन्द्र राम, ग्राम-खलीलपुरा, फुलवारीशरीफ, दानापुर, पटना द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील दायर किया गया है। आवेदन में अपीलार्थी की शिकायत है कि इंदिरा आवास योजना के तहत बने हुए घर का पर्चा निर्गत करने के संबंध में, उन्होंने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दानापुर के समक्ष आवेदन दिया किन्तु उनके शिकायत का निवारण नहीं हुआ। पुनः उन्होंने अपर समाहर्ता-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया किन्तु उनके शिकायत का समाधान नहीं हो पाया। फलतः उन्होंने द्वितीय अपील दायर किया। द्वितीय अपील आवेदन प्रतिग्रहण कर लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, दानापुर निजामत को प्रतिवेदन के साथ सुनवाई के समय उपस्थित रहने हेतु सूचना निर्गत किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी उपस्थित एवं अंचल अधिकारी, दानापुर उपस्थित थे। प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश एवं अंचल अधिकारी दानापुर का प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपीलार्थी के आवेदन की सुनवाई की तिथि 16.12.2017 को निर्धारित की गई थी। इस सन्दर्भ में राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदन में संलग्न सूची में अंकित व्यक्तियों में से कुछ व्यक्तियों को वर्ष 1983-84 में बंदोवस्ती केश नं0-1983-84 से वासगीत पर्चा दिया जा चूका है। बचे हुए व्यक्ति उसी परिवार से संबंधित है। वर्तमान में प्रतिवेदित भूमि मौजा खलीलपुरा, थाना नं0-54 पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत पड़ता है। सरकारी नियम के अनुसार शहरी क्षेत्र में भूमि बंदोबस्ती करने का प्रावधान नहीं है। अपर समाहर्ता सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा स्पष्ट आदेश पारित किया जा चुका है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। फलतः इस अपीलवाद को निष्पादित किया जाता है। अपीलार्थी राम लखन प्रसाद, पिता-स्व0 राम प्रसाद राय, जमालुदीनचक, खगौल, दानापुर, पटना द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील दायर किया गया है। आवेदन में अपीलार्थी की शिकायत है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किया जाय। उन्होंने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, दानापुर के समक्ष आवेदन दिया किन्तु उनके शिकायत का निवारण नहीं हुआ। पुनः उन्होंने अपरसमाहर्ता-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया किन्तु उनके शिकायत का समाधन नहीं हो पाया। फलतः उन्होंने द्वितीय अपील दायर किया। द्वितीय अपील आवेदन प्रतिग्रहण कर लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, दानापुर को प्रतिवेदनके साथ सुनवाई के समय उपस्थित रहने हेतु सूचना निर्गत किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी उपस्थित एवं अंचल अधिकारी, दानापुर के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश एवं अंचल अधकारी, दानापुर का प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्रतिवेदन के अनुसार मौजा बड़ी खगौल, थाना नं0-49 खाता नं0-227 खेसरा नं0-151 रकबा 25 डिसिमिल किस्म गड्ढा सर्वे खतियान के अनुसार उक्त भूमि गैर मजरूआ मालिक दर्ज था, जिस पर विधि वाद सं0-4/2016-17 के द्वारा सरकारी भूमि घोषित किया जा चुका था। उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु इस कार्यालय के अतिक्रमण वाद सं0-11/2017-18 का अभिलेख संधारित है। अतिक्रमण हटाने की विधिवत कार्रवाई की जा रही है। लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, दानापुर के प्राप्त प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि यह दानापुर द्वारा अतिक्रमण वाद सं0-11/2017-18 का अभिलेख संधारित किया गया है एवं विधिवत कार्रवाई की जा रही है। फलतः लोक प्राधिकार अंचल अधिकारी, दानापुर को निदेश दिया जाता है कि अतिक्रमण वाद सं0-11/2017-18 में सम्यक सुनवाई कर गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार आदेश पारित करेंगे। तत्पश्चात अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार उपर्युक्त आदेश के साथ अपीलवाद को निष्पादित किया जाता है। अपीलार्थी रेवती रमण प्रसाद, पिता-स्व0 कार्तिक प्रसाद, पता-जे0-65, पी0सी0 काॅलोनी, कंकड़बाग, पटना द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत द्वितीय अपील दायर किया गया। आवेदन में अपीलार्थी की शिकायत उचित कार्रवाई नहीं करने के संबंध में है। उन्होंने अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पटना सदर के समक्ष आवेदन दिया किन्तु उनके शिकायत का निवारण नहीं हुआ। पुनः उन्होंने अपर समाहर्ता-सह-प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया किन्तु उनके शिकायत का समाधान नहीं हो पाया। फलतः उन्होंने द्वितीय अपील दायर किया। द्वितीय अपील आवेदन प्रतिग्रहण कर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना को प्रतिवेदन के साथ सुनवाई के समय उपस्थित रहने हेतु सूचना निर्गत किया गया। सुनवाई में अपीलार्थी उपस्थित एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के प्रतिनिधि उपस्थित थे। अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना का प्रतिवेदन के अनुसार पत्रकार नगर थाना कांड स0175/16 दिनांक 02.07.2016 धारा 467/468/471/420 भ0दं0वि0 में कुल बिंदुओं पर जांच हेतु लंबित था। जिसे पूर्ण कर प्राथमिकी नामजद अभियुक्त राम शंकर प्रसाद सिंह, पिता-स्व0 अयोध्या सिंह, वर्तमान पता- 290 ए0जी0 काॅलोनी, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या-121/18 दिनांक 30.04.2018 समर्पित किया जा चुका है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार इस अपील वाद को निष्पादित किया जाता है।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाये जाने से संबंधित मामले जो लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के तहत चल रहे हैं, वैसे मामलों में सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करें। अनुपालन नहीं करने वाले लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी के विरूद्ध प्रपत्र ‘‘क’’ गठित कर जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित करें एबं अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण को यह निर्देश दिया कि वैसे लोक प्राधिकार जो शिकायत का निवारण निर्धारित समय-सीमा के अंदर नहीं कर पा रहे हैं उनके विरूद्ध दंड की अनुशंसा कर द्वितीय अपीलीय प्राधिकार को भेजना सुनिश्चित करें।

-नसीम रब्बानी, पटना /बिहार

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