डीएम ने शासन की मंशा के अनुरूप खेतों में लगायें जा रहे ब्लेड बाले तारों पर लगाया प्रतिबंध

हरदोई – जिलाधिकारी पुलकित खरे ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से कहा है कि शासन ने UP गोवध निवारण अधिनियम यथासंशोधित के प्राविधानानुसार किसानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले ब्लेड वाले तारों को पूर्णतया प्रतिबन्धित किये जाने का निर्णय लिया गया है और इसके अतिक्ति बीमार अथवा घायल गोवंश की समुचित चिकित्सा हेतु जनपद मुख्यालय पर एवं तहसील मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय 24 घंटे क्रियाशील किये जाने एवं उक्त पशु चिकित्सालय में रोटेशन के आधार पर पशु चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।
उन्होने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये है कि जनपद मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय स्त पर एक पशु चिकित्सालय 24 घण्टे क्रियाशील रखना सुनिश्चित करें और इस पशु चिकित्सालय में रोटेशन के आधार पर पशु चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती करके उनके मोबाइल नम्बर सहित सूची तत्काल उपलब्ध करायें। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी से
कहा है कि यह आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि ड्यूटी पर तैनात पशु चिकित्सक व अन्य स्टाफ तैनाती की अवधि में अनिवार्य रूप से पशु चिकित्सालय में उपस्थित रहें।
रिपोर्ट राजपाल सिंह कुशवाहा बिलग्राम हरदोई

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

किसी भी समाचार से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।समाचार का पूर्ण उत्तरदायित्व लेखक का ही होगा। विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र बरेली होगा।