बरेली। कोरोना वायरस की रोकथाम को हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों को 28 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सभी जजो को भीड़भाड़ वाली जगह और पब्लिक वाहनों से लम्बी दुरी की यात्रा ना करने की भी सख्त हिदायत दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर प्रभारी जिला जज बरेली शक़ील अहमद खाँ ने बरेली कचहरी की सभी अदालतों, एक्सीडेंट क्लेम ट्रिव्यूनल और तहसीलो की मुंसिफ अदालतो को 28 मार्च तक बंद करने का निर्देश दे दिया। अदालत परिसरों में आम जनमानस की अधिक भीड़ के आवागमन के कारण हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को कड़े कदम उठाये थे। हाईकोर्ट ने बीते दिनों प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय परिसरो में वादकारियों और मुल्जिमो की इंट्री पूरी तरह से बंद कर दी थी। हाईकोर्ट ने प्रत्येक जनपद न्यायालय परिसर को सेनिटाइज करने के भी आदेश दिये थे। हाईकोर्ट ने 21 मार्च तक सिर्फ जरूरी मामलो में सुनवाई करने के साथ शेष मामलो की सुनवाई टालने के निर्देश प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों को दिए थे। शनिवार को हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस के कारण प्रदेश के सभी जनपद न्यायालयों को 28 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट का आदेश पहुँचने पर प्रभारी जिला जज शक़ील अहमद खाँ ने कचहरी की सभी कोर्ट, एक्सीडेंट क्लेम ट्रिव्यूनल और तहसीलो की मुंसिफ अदालतों को 28 मार्च तक बंद करने के निर्देश जारी कर दिये।
बार एसोसिएशन ने कराया कीटनाशक स्प्रे
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को बार एसोसिएशन बरेली के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा और सचिव अमर भारती ने वकीलो के चेम्बरो में कीटनाशक दवाओ का स्प्रे कराया। इस दौरान उपाध्यक्ष शेरसिंह गंगवार, सयुंक्त सचिव रजत मोहन, ललित सिंह, रूपेश कुमार, कोषाध्यक्ष जयपाल कश्यप, आलोक प्रधान, अजय मौर्य, अमित श्रीवास्तव आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।।
– बरेली से कपिल यादव