हज यात्रियों को वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र करना होगा अपलोड

बरेली। हज यात्रियों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य किया गया है। आवेदकों को वैक्सीनेशन का ऑनलाइन सत्यापन कराना होगा। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ मकसूद अहमद खान ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि पिछले छह माह के दौरान किसी बीमारी से ग्रसित होने वाले आजमीन ए हज को हज यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं होगी। स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए 18 साल से कम व 60 वर्ष से अधिक उम्र के आजमीन को हज पर जाने की अनुमति नही होगी। 2021 की हज यात्रा के लिये पूरे भारत से 60,000 हज यात्रियों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश से लगभग 6,367 आजमीन ए हज ने फॉर्म भरा है। वही बरेली मण्डल से लगभग 354 लोगों ने ही आवेदन किया है। जिसमें बरेली से 222, पीलीभीत से 41, बदायूं से 47, शाहजहांपुर से 44 हज यात्रियों ने आवेदन किया है। कोरोना के चलते पिछले वर्षों की तुलना में काफी कम हज यात्रियों ने आवेदन किया है। बरेली हज सेवा समिति के प्रभारी नजमुल एसआई खान ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से नई गाइडलाइन मिली है। कोरोना टीकाकरण के बाद ऑनलाइन सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक पम्मी खान वारसी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश का इन्तजार है। भारत सरकार और हज कमेटी ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइंस जारी होने के बाद ही भारतीय हज यात्रियों को मुकम्मल जानकारी दी जाएगी।।

बरेली से कपिल यादव

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