मौलाना तौकीर रजा और वर्ष 2010 के बरेली दंगे मामले मे अब जिला जज के कोर्ट में होगी सुनवाई

बरेली। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां और वर्ष 2010 के बरेली दंगे के अन्य आरोपियों से जुड़े मामले की सुनवाई अब बरेली जिला जज के कोर्ट मे की जाएगी। इस मामले के एक आरोपी शहजाद ने जिला जज की कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन्हें न्याय की उम्मीद नही है। उनके मामले की सुनवाई किसी अन्य कोर्ट मे ट्रांसफर कर दी जाए। जिला जज कोर्ट मे इस बात को लेकर पिछली तारीख में दोनों पक्षों की बहस हुई थी और फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। गुरुवार को जिला जज की कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब आगे की सुनवाई जिला जज कोर्ट मे होगी। मौलाना तौकीर रजा का पक्ष इस निर्णय को राहत की बात मानकर चल रहा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत मे पिछले दिनों मौलाना तौकीर रजा को लेकर कठोर टिप्पणी की गई थी और उन्हें दंगों का मास्टरमाइंड करार दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 मे बरेली दंगे में बतौर आरोपी जारी समन व गैर जमानती वारंट के खिलाफ मौलाना तौकीर रजा को फौरी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में समर्पण कर जमानत अर्जी दायर करने तक की छूट देते हुए वारंट के अमल पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया है कि वह गैर जमानती वारंट पर हस्तक्षेप नही करेगी। केवल होली त्योहार की वजह से समर्पण करने का अवसर दिया है। कोर्ट ने आदेश में ट्रायल कोर्ट जज द्वारा निजी अनुभव के आधार पर टिप्पणी करने की निंदा की है और आदेश के पेज छह के पैरा आठ को हटा दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है और सुनवाई हेतु चार हफ्ते बाद पेश करने का निर्देश दिया है।।

बरेली से कपिल यादव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *