बाल-विवाह रोकने को चलेगा सघन अभियान, न होगी लापरवाही

बरेली। बाल विवाह को रोकने के लिए मिशन शक्ति अभियान-4 के तहत एक से सात मई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। पुलिस अधीक्षक क्राइम मुकेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता मे गुरुवार को पुलिस लाइन में जनपद के समस्त थानों के पुलिस, बाल कल्याण अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित की गई। जिसमें बाल संरक्षण सेवा, मिशन शक्ति, बाल विवाह, प्रतिषेध अधिनियम एवं रोकथाम अधिनियम, जेजे एक्ट, पोक्सो एक्ट, महिला अपराध, बच्चों से संबंधित अपराध रोकने पर चर्चा की गई। उन्होंने समस्त पुलिस थानों से आए पुलिस अधिकारियों को सरकार की प्राथमिकता की योजनाओं के विषय में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया पर होने वाले बाल विवाह पर सघन अभियान चलाकर के रोकथाम के लिए पॉक्सो एक्ट पर तत्काल कार्यवाही करके पुलिस बाल कल्याण समिति को अवगत कराया जाए व किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत दंड और सजा दोनों का प्रावधान है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं को सुरक्षित एवं सम्मान पूर्वक माहौल दिलाने के लिए थाना स्तर पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करे।।

बरेली से कपिल यादव

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