जलभराव क्षेत्रों में भूखंडो की सफाई और जल निकासी का पांच दिवसीय नोटिस भी चला गया ठन्डे बस्ते में

राजस्थान/बाड़मेर- बाड़मेर शहर की कई निचली बस्तियाँ और कृषि भूमि पर आबादी वाली कॉलोनियों में खाली पड़े भूखंडों में बारिश आने के दौरान पानी का जलभराव होने एवं सफाई नहीं होने से जन जीवन प्रभावित होने पर पूर्व बाड़मेर उपखंड मजिस्ट्रेट ने लोक न्यूसेन्स बाधा हटाने के लिए आम नोटिस जारी किया था l जलभराव क्षेत्रों में भूखंड मालिकों को आगामी पांच दिवस में भूखंडों की साफ़ सफाई एवं जलभराव क्षेत्रों से बारिश का पानी की निकासी सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई थी लेकिन प्रत्येक वर्ष बारिशों के दौरान जलभराव रोकने की जगह पर लापरवाह अफसरों की मेहरबानी से बाड़मेर शहर की जनता परेशानियों का सामना करना पड़ता है l

बाड़मेर जिला कलेक्टर के दिशा निर्देशानुसार ही पूर्व बाड़मेर उपखंड मजिस्ट्रेट समंदर सिंह भाटी की ओर से जारी किए गए नोटिस के अनुसार उनको यह प्रतीत कराया गया है कि बाड़मेर शहर से सटे बलदेव नगर, तिलक नगर, राजीव नगर, रामनगर, विष्णु कॉलोनी, गांधी नगर, शास्त्री नगर एवं अन्य कॉलोनियों में चलने योग्य मार्ग नहीं है, बड़े बड़े गड्डे हो गए हैं l बारिश के दौरान पानी से पुरा क्षेत्र बलदेव नगर भरा हुआ रहता है। इस कारण जन-जीवन पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त होता है तथा बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई रहती है। इस समस्या के कारण आम लोगों का जीवन प्रभावित होता है।

नोटिस में बताया गया था कि समस्त बाडमेरवासियों की ओर से निवेदन किया गया कि निचली बस्तियाँ और जलमग्न कालोनियों के मार्ग पर बड़े-बड़े गढ्‌ढे होने से गढ्‌ढों में बारिश के दौरान एकत्रित जल भराव को हटाया नहीं जा रहा था l इसके कारण मच्छरों का जमावड़ा हो रहा है तथा मौसमी बीमारियां फैलती हैं। इसको देखते हुए बाड़मेर उपखंड मजिस्ट्रेट ने धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लोक न्यूसेन्स वास्ते लोक न्यूसेन्स हटाने के निर्देशित किया गया था l इसके अनुसार जलभराव क्षेत्रों की समस्या का निराकरण करने के लिए समस्त बलदेव नगर, तिलक नगर, राजीव नगर, रामनगर, विष्णु कॉलोनी, गांधी नगर, शास्त्री नगर एवं अन्य कॉलोनियों में आवासित भू-खंडों के मालिक अपने भू-खंड की साफ-सफाई कराए तथा जनहित में बाधा का निराकरण कर जलभराव पानी की निकासी का आगामी पांच दिन में आवश्यक रूप से उचित प्रबंधन करें l ताकि बलदेव नगर सहित कई निचली बस्तियाँ की आम जनता का जीवन प्रभावित ना हो। यह नोटिस जनहित में जारी किया गया है।

— राजस्थान से राजूचारण

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