शहर सपा प्रत्याशी पर बिना इजाजत बैनर-पोस्टर लगाने पर मुकदमा दर्ज

बरेली। शहर विधानसभा के सपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल पर 24 घंटे के अंदर पुलिस ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का दूसरा मुकदमा दर्ज किया। 24 घंटे पहले उन पर बिना अनुमति सभा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। वही बुधवार की दोपहर थाना प्रेमनगर इलाके मे दर्जनों बैनर होर्डिंग लगाने के कारण प्रेमनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सपा नेताओं का आरोप है कि पुलिस प्रत्याशी का मनोबल गिराने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। चुनाव आयोग ने सभी विधानसभा में प्रेक्षक नियुक्त किए है जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों की भी निगरानी कर रहे है। इसी कड़ी मे शहर विधानसभा टीम के उड़नदस्ता प्रभारी धर्मेंद्र रस्तोगी बुधवार को शहर मे भ्रमण पर थे। प्रेमनगर क्षेत्र मे उन्होंने देखा सूद धर्म कांटा, डेलापीर रोड, सलेक्शन प्वाइंट, मैकनियर रोड, सेलेक्शन प्वाइंट से शील चौराहे आदि दर्जनों जगह पर सपा प्रतयाशी राजेश अग्रवाल के बैनर-पोस्टर लगे है। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी को दी। इसके बाद उन्होंने पड़ताल की तो पता चला कि बैनर-पोस्टर लगाने के लिए निर्वाचन आयोग से कोई परमीशन ही नही है। इसके बाद धर्मेंद्र रस्तोगी प्रेमनगर थाने पहुंचे और तहरीर देकर सपा प्रत्याशी के खिलाफ मामला मुकदमा दर्ज कराया। वहीं सपा प्रवक्ता मयंक शुक्ला उर्फ मोंटी का कहना है कि सपा प्रत्याशी के बढ़ते जनाधार को देखते हुए सरकार के कहने पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे है।।

बरेली से कपिल यादव

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