बिहार: छपरा(सारण) व्यवहार न्यायालय में जमानत याचिका की सुनवाई के लिए केस डायरी मांगे जाने के बावजूद भी केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने पर दो थानाध्यक्षो के विरुद्ध न्यायधीश ने शोकॉज नोटिस जारी किया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सत्यप्रकाश मिश्र ने जिन थानाध्यक्षो के विरुद्ध नोटिस जारी किया है उनमें जनताबाजार और मुफस्सिल थानाध्यक्ष शामिल हैं. कोर्ट ने जनताबाजार थाना कांड संख्या 16/18 में तथा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 162/17 में केश डायरी को प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, जिसे ससमय प्रस्तुत नही करने पर दोनो के विरुद्ध एसपी के माध्यम से नोटिस भेजे जाने का आदेश दिया है।
रिपोर्ट: रौशन कुमार, छपरा