हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा बिना सम्मन/वारंट के क्रिमिनल प्रोसिजर के अन्तर्गत धारा 82का आदेश सही है

इलाहाबाद- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महेश प्रसाद बनाम सरकार के मामले में लिगल प्रश्न रखते हुए शासकीय अधिवक्ता से न्यायालय को सहयोग करने की आदेश दिया,जो मामला इस तरह है दिनांक 08/11/2017को अज्ञात में चोरी का मामला दर्ज हुआ, जिसके विवेचना में विवेचक न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही ज्ञानपुर के यहां आवेदन दिया जिसपर कुर्क की का आदेश हो गया ,जो महेश प्रसाद , बड़ागांव, वाराणसी के रहने वाले हैं के घर कुर्क के आदेश तामिल करा दिए
उपरोक्त कुर्क के आदेश को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दाखिल किया जिसमें याची के अधिवक्ता आशीष कुमार मिश्र वह संजय कुमार द्विवेदी के दलील सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने उत्पीड़न कार्य वाही रोकते हुए एजीए से सवाल पूछा है क्या बिना सम्मन/वारंट के कुर्क का आदेश सही है।
– एडवोकेट आशीष कुमार मिश्रा,हाईकोर्ट

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