नई दिल्ली। राफेल डील पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डील को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सीजेआई रंजन गोगोई की पीठ ने आज कहा कि हम इससे सन्तुष्ट हैं कि प्रक्रिया में कोई विशेष कमी नहीं रही है। भारत को विमान की जरूरत है, विमान की क्षमता पर शक नहीं है। 126 की बजाय 36 विमान लेने के सरकार के फैसले पर सवाल उठाना ठीक नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा का कोई तय नियम नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलू का ध्यान रखना ज़रूरी है। शीर्ष अदालत ने कहा, लड़ाकू विमानों की जरूरत है और देश लड़ाकू विमानों के बगैर नहीं रह सकता है। वहीं
राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि पहले से ही साफ था कि आरोप आधारहीन थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक माइलेज के लिए जनता को गुमराह किया जा रहा था। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज यह स्थिति पूरी तरीके से साफ हो गई है कि जो भी आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे वो निराधार थे और उसमें कोई दम नहीं था। उन्होंने कहा कि जनता की आंखों में धूल झोंककर राजनीतिक क्षेत्र में भी लंबे समय तक भी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। इसके पहले फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति और संबंधित कंपनी और उसके सीईओ ने भी यह स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी थी। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ऑफिस में अब दूसरी कोई कमेटी बनाने का प्रश्न उठता है यह उचित नहीं है।