स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार लाई अध्यादेश

दिल्ली – स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार ने लाया अध्यादेश स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले को लेकर केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाया है । 123 साल पुराने कानून में बदलाव के लिए अध्यादेश लाया गया है।

प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद यह तुरंत प्रभाव से जारी हो जाएगा। डॉक्टरों पर हमला करने पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। गंभीर हमले के मामले में छह महीने से सात साल तक की जेल होगी। स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अध्यादेश की मुख्य बातें :-

गंभीर हमले के मामले में एक लाख से पांच लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
नुकसान का दोगुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा।
डॉक्टर, आरोग्यकर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
मेडिकल टीम के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को जमानत नहीं मिलेगी, 30 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी होगी।
एक साल के अंदर फैसला लाया जाएगा, जबकि तीन महीने से पांच साल तक की सजा हो सकती है।
इसके अलावा गंभीर मामलों में 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है।
अध्यादेश के अनुसार, अगर किसी ने स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी पर हमला किया जाता है तो बाजार मूल्य का दोगुना भरपाई करना पड़ेगा।

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