स्वच्छ भारत मिशन में रूचि न लेने वाले 20 ग्राम प्रधानों को डीएम ने जारी किया कारण बताओं नोटिस, मांगा जवाब?

लखीमपुर- खीरी 12 नवम्बर 2018। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यो में रूचि न लेने वाले जिले के विभिन्न विकास खण्डों के 20 ग्राम प्रधानों को कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा। जिसमें ब्लाक लखीमपुर के 03, मितौली 04, ईसानगर 02, पलिया 04, मोहम्मदी 02, निघासन, पसगंवा, रमियाबेहड़, फूलबेहड़ और कुम्भी के 01-01 प्रधान सम्मिलित है।
बताते चले कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनार्न्तगत इज्जत घर की एम0आई0एस0 के सापेक्ष 45 प्रतिशत से कम फोटोग्राफ अपलोडिंग वाली 66 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों और सचिवों की कलेक्ट्रेट सभागार में गत 02 नवम्बर को समीक्षा बैठक आयोजित की गयी थी। परन्तु पूर्व सूचना के उपरान्त भी उक्त बैठक में 20 ग्राम प्रधान अनुपस्थित रहे, जिस कारण उनकी ग्राम पंचायतों में योजनार्न्तगत इज्जत घर के वेबसाइट पर अपलोड मात्र 18.80 प्रतिशत फोटोग्राफ के कारणों की समीक्षा नही हो सकी। उक्त से परिलक्षित हुआ कि ब्लाक लखीमपुर के ग्रा0पं0 टीकर के प्रधान वीरेन्द्र पाल, आधाचाट के प्रधान श्रीमती रामकली, कादीपुर के प्रधान श्रीमती रामदुलारी, विकास खण्ड मितौली के ग्रा0पं0 सिरसा के प्रधान संजय कुमार, सलाहपुरग्रन्ट के प्रधान रामप्रसाद, सरैया के प्रधान रामनरेश, बैबहा के प्रधान ब्रम्हदेव, ब्लाक कुम्भी (गोला) की ग्रा0पं0 मिर्जापुर ग्रन्ट के प्रधान श्रीमती निर्मला देवी, ब्लाक ईसानगर के ग्रा0पं0 बेलतुआ के प्रधान संतोष, चन्द्रासाकलां के प्रधान रमेशचंद्र, ब्लाक पलिया के ग्रा0पं0 लगदहन के प्रधान रामनरेश, बनकटी के प्रधान रामभिवन, सुमेरनगर कालोनी के प्रधान तुफानी, घोला के प्रधान लालबहादुर, ब्लाक मोहम्मदी की ग्राम पंचायत सिसौरा निकुमपुर की प्रधान सीता मित्रा, कन्धरापुर के प्रधान मीना देवी, ब्लाक निघासन के ग्रा0पं0खैरीगढ़ की प्रधान निकहत परवीन, ब्लाक पसगंवा की ग्राम पंचायत जमुका की प्रधान रामश्री, ब्लाक रमियाबेहड़ की ग्रा0पं0 टहरा के प्रधान राधारानी, ब्लाक फूलबेहड़ की ग्रा0पं0 गूम के प्रधान अभयनरायन द्वारा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता प्राप्त योजना के क्रियान्वयन में रूचि नही ली जा रही है। जबकि शासन द्वारा एम.आई.एस. के सापेक्ष शत प्रतिशत इज्जत घर 15 नवम्बर तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है।जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि सम्बन्धित ग्राम प्रधान उक्त के संबध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अंदर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से उन्हें प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगे। उन्होनें बताया कि स्पष्टीकरण ससमय प्राप्त न होने अथवा असंतोषजनक होने पर सम्बन्धित ग्राम प्रधानों के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम की धारा 95 (छ) के अर्न्तगत विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान का होगा।

रिपोर्टिंग – हसन जाज़िब आब्दी

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