सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर प्रशासन की नज़र:जिलाधिकारी

*जनपद में धारा 144 लागू है-जिला मजिस्ट्रेट

*सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट/भड़काऊ भाषण आदि जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है की कड़ी निगरानी जनपद पुलिस द्वारा की जा रही है-जिलाधिकारी

*यदि किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक सौहार्द सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की गई तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी- कौशल राज शर्मा

*जनपद के जिम्मेदार नागरिक बने एवं जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें-जिला मजिस्ट्रेट

वाराणसी – जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने बताया कि जनपद वाराणसी में धारा 144 लागू होने के बावजूद सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो एवं अन्य माध्यमों से दिनांक 19.12.2019 को बेनियाबाग पार्क में नागरिकता संशोधन अधिनियम-2019 के विरोध में लोगो को इकट्ठा होने व धरना प्रदर्शन करने हेतु भड़काऊ मैसेज कर उकसाया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम की कोई अनुमति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार के कृत्य जनपद वाराणसी के सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं तथा इससे जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने जनसामान्य को अवगत कराते हुए बताया है कि इस प्रकार के किसी आयोजन के संबंध में किसी के बहकावे में न आए एवं अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अपील करता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। जिससे कि ऐसे कार्यक्रमों के संबंध में उचित कार्यवाही की जा सके तथा जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट,भड़काऊ भाषण आदि जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है की कड़ी निगरानी जनपद पुलिस द्वारा की जा रही है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा सामाजिक सौहार्द सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावित करने की कोशिश की गई तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। जनपद के जिम्मेदार नागरिक बने एवं जनपद की कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें।

रिपोर्टर:-महेश पाण्डेय

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