शराब की दुकानों पर अवैध या मिलावटी शराब मिलने पर लाईसेंधारी के विरूद्ध होगी रासुका की कार्यवाही:जिलाधिकारी

*दुुकान में कार्यरत विक्रेता के कार्य की अनुज्ञापी की पूर्ण जिम्मेदारी होंगी

सहारनपुर- जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि जनपद के किसी भी अनुज्ञापी की दुकान पर अवैध या मिलावटी शराब पायी जायेगी तो विक्रेता के साथ-साथ अनुज्ञापी के विरूद्ध भी रासूका की कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि गलत तरीके से शराब बिक्री पर अनुज्ञापी की सम्पत्ति कुर्क की कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होने कहा कि शराब की दुकान में निर्धारित सीमा के अन्दर ही शराब रखी जाए और सीमा के अनुसार ही बिक्री की जाए। उन्होने कहा कि दुकान पर कार्यरत विक्रेता के हर कार्य के लिए अनुज्ञापी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
अखिलेश सिंह आज कलेक्ट्रेट सभागार में सरकारी शराब की दुकानों के संचालन के लिए अनुज्ञापियों को यह निर्देश दिये। उन्होने कहा कि समस्त अनुज्ञापी अपनी दुकान नियमित रूप से चैक करते रहें। उन्होने कहा कि आपके विक्रेता द्वारा की गयी किसी भी गलती की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। विक्रेता द्वारा अनुज्ञापन परिसर में कोई भी अनियमितता बरती जाती है, तो निश्चित रूप से अनुज्ञापन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी गलत काम को करने को प्रशासन कतई नजरदांज नहीं करेंगा। उन्होंने अनुज्ञापियों से कहा कि वे अपने परिसरों में कार्यरत व्यक्तियों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी कर उसे विक्रेता नियुक्त करें तथा इसकी सूचना जिला आबकारी कार्यालय में भी उपलब्ध करायें। उन्होने कहा कि आबकारी अधिनियम के अनुसार ऐसी अवैध शराब की बिक्री जिससे जनहानि या विकलांगता की संभावना हो करने पर मृत्युदण्ड का भी प्राविधान है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुकान पर अनियमितता पाए जाने पर न केवल अनुज्ञापन के विरूद्ध अपितु अनुज्ञापी के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा रात्रि में दुकान के अन्दर रूकने वाले विक्रेताओं पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए। उन्होने कहा मदिरा दुकान से संबंधित कैन्टीन पर कार्य करने वाले व्यक्तियों पर भी नजर रखी जानी आवश्यक है। उन्होने यह भी निर्देश दिए कि यह सुनिशिचत किया जाए कि खाली पौवे का शराब की रिफिलिंग करने में प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शराब के खाली पौवो को कबाडी में बेचने से पूर्व इनको काटा जाना आवश्यक है। उन्होने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अनुमोदित विक्रेता के स्थान पर उसका अन्य कोई संबंधी शराब का विक्रय ना कर रहा हो। उन्होने कहा कि विक्रेता का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाना अनिवार्य है तथा विक्रेता से शपथ पत्र भी लिया जाए।
बैठक में उप आबकारी आयुक्त सुनील मिश्रा, सीओ सिटी दुर्गा प्रसाद तिवारी, जिला आबकारी अधिकारी वरूण कुमार तथा जनपद के समस्त शराब अनुज्ञापी मौजूद रहे।

– मन्थन चौधरी , सहारनपुर

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