बरेली। जिलाधिकारी नितीश कुमार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 31 जुलाई तक जनपद में धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। इस आदेश के तहत 5 से अधिक संख्या में लोग एक जगह पर नहीं जुट सकेंगे। सभी विद्यालय 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल, मनोरंजन पार्क आदि अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। समस्त सामाजिक गतिविधियां निषेध रहेंगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना होगा और ऐसे जगहों पर मदिरा, तंबाकू, पान मसाला, तंबाकू का सेवन करना निषेध रहेगा। कार्यालय में तीन शिफ्ट में कर्मचारियों को बुलाया जाएगा। सभी कर्मचारी मास्क व फेस कवर का उपयोग करेंगे। साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगी। दुकानदार मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे। दुकान पर जो ग्राहक मास्क लगाकर आएंगे उनको ही सामान दिया जाएगा। बस स्टेशन पर एंबुलेंस को रखा जाएगा। खेल परिसर खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खुला रहेगा लेकिन दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे।।
बरेली से कपिल यादव