महिला अपराध मे दोषियों को सजा दिलाने मे अग्रणी बना बरेली

बरेली। जिलाधिकारी शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता मे अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी को संयुक्त निदेशक अभियोजन ने अवगत कराया कि गुंडा नियंत्रण अधिनियम मे जिला प्रशासन द्वारा 58 अभियुक्तों को पाबंद किया गया है। गैंगस्टर अधिनियम में 16 मामलों में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त की जमानत को निरस्त कराया गया है। एससी एसटी एक्ट के मामले में तीन अभियुक्तों को सजा हुई है। महिला अपराध में 14 मामलों में अभियुक्तों को सजा कराई गई तथा महिला अपराध में सजा दिलाने में प्रदेश में जनपद बरेली प्रमुख स्थान पर है। उन्होंने बताया कि आईपीसी के 13 मुकदमों में गुण दोष के आधार पर सजा हुई है तथा आईपीसी के अंतर्गत 541 मुकदमों मे जुर्म इकबाल के आधार पर सजा हुई है अन्य अधिनियमों में 2535 मुकदमों मे जुर्म इकबाल के आधार पर अभियुक्तों को सजा हुई है। आयुध अधिनियम के 7 मुकदमों में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तगण को सजा कराई गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से संबंधित मुकदमों में प्रभावी पैरवी करते हुए अपराधियों को अधिक से अधिक दंड से दंडित कराया जाए। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अखिलेश कुमार चौरसिया, अपर जिला अधिकारी नगर डॉ आरडी पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश पाण्डेय, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनीति कुमार पाठक, अभियोजन अधिकारी गण, शासकीय अधिवक्ता सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।।

बरेली से कपिल यादव

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