बच्चा पैदा न होने पर व्हाट्सएप पर तीन तलाक देने पर आरोपी के विरुद्ध हुआ मुकदमा दर्ज

आजमगढ़- पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जीयनपुर कोतवाली में पत्नी के द्वारा पति सास ससुर देवर ननद के ऊपर दहेज हेतु उत्पीड़न व विदेश में रह रहे पति के द्वारा बच्चा पैदा न होने पर व्हाट्सएप पर तीन तलाक देने पर आरोपी सात के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के अनुसार तबस्सुम बानो पुत्री मोहम्मद अली खान निवासी सरायभाउ थाना निजामाबाद की शादी 21- 5 – 2011 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शादाब अहमद पुत्र सोहराब अहमद निवासी खालिसपुर थाना जीयनपुर के साथ हुई। पत्नी ने शादी के उपरांत ससुर सोहराब अहमद पुत्र रसूल बख्श सास-आसमा, देवर-अफताब ननद-आफरीन, नाजरीन व तराना को शादी के उपरांत एक लाख रुपये व बाइक के लिए बार-बार प्रताड़ित किया जा रहा था वहीं उसके पति के द्वारा जो वर्तमान समय में विदेश कतर में रह रहा है। अपने पत्नी के मोबाइल पर 11/12/2018 की शाम 6:30 बजे व्हाट्सएप पर तलाक तलाक तीन बार रिकॉर्ड कर भेजा और धमकी दी कि यदि किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करोगी। तुम्हें जान से मरवा दूंगा जिसके उपरांत पत्नी ने आजमगढ़ कप्तान व मुख्यमंत्री जनसुनवाई पर शिकायत की जिस पर कप्तान के आदेश के द्वारा 7 लोगों के विरुद्ध धारा 498 ए, 323, 504, 506 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट, 67 आईटी एक्ट, के साथ मुस्लिम संरक्षण अधिकार अधिनियम के तहत आरोपित सात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर छानबीन व तलाश में जीयनपुर पुलिस जुटी ।

रिपोर्ट-:राकेश वर्मा आजमगढ़

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