नाबालिग किशोरी से गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को सुनाई बीस-बीस साल की जेल

बरेली। नाबालिग किशोरी से गैंगरेप के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अभय कृष्ण तिवारी ने दो आरोपियों को सश्रम 20 – 20 साल का कारावास व प्रत्येक पर 51000 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का भी आदेश विशेष कोर्ट ने दिया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रीतराम राजपूत ने बताया कि 2015 मे नाबालिग किशोरी के खेत से लौटते समय पनवड़िया गांव के सूरजपाल व उदयपाल ने खेत में खींचकर उसके साथ गैंगरेप किया था। बदहवास किशोरी घर पहुंची तो परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने आरोपी उदयपाल और सूरजपाल के खिलाफ गैंगरेप और पाक्सो एक्ट मे मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अभय कृष्ण तिवारी की कोर्ट में हुई। आरोप साबित करने को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रीतराम राजपूत ने पीड़िता समेत सात गवाह पेश किये थे। दलीलें सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने आरोपी सूरजपाल और उदयपाल को सश्रम बीस-बीस साल की कैद की सजा सुनायी, साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 51-51 हजार का जुर्माना भी ठोका है। कोर्ट ने माना कि अभियुक्तों ने पाक्सो अधिनियम की धारा 6, आईपीसी की धारा 376 डी और 506 का अपराध किया है। इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह ने बताया कि दोनों युवक इस समय जेल में ही है।।

बरेली से कपिल यादव

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