नवनिर्वाचित महापौर, अध्यक्ष और पार्षद 26 और 27 को लेंगे शपथ

लखनऊ, बरेली। प्रमुख सचिव नगर विकास ने निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि पर जनप्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण दिलाने के बाद इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराया जाए। आगे कहा है कि 23 जून तक नगर निगमों मे सदन और पालिका परिषद व नगर पंचायत बोर्ड की पहली बैठक अनिवार्य रूप से करा ली जाए। राज्य निर्वाचन आयोग से नगर निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की अधिकारिक सूची मिलने के बाद नगर विकास विभाग ने मंगलवार को निकायों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। शासन ने महापौर और अध्यक्षों के शपथ के लिए 26 और 27 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी है। वही शासन द्वारा निकायों के गठन की अधिसूचना जारी होने के एक महीने के भीतर पहली बैठक बुलाना अनिवार्य हो गया है। यानि हर हाल में 23 जून से पहले नगर निगमों को सदन और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को बोर्ड की बैठक करनी होगी। जारी अधिसूचना के मुताबिक उप्र नगर निगम अधिनियम 1959 के अधीन महापौर, अध्यक्ष और पार्षद स्थान ग्रहण करने के लिए शपथ लेंगे। शासन की ओर से सभी मंडलायुक्तों और डीएम को शपथ ग्रहण कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है। तय परंपरा के मुताबिक नगर निगमों में महापौर और पार्षदों को मंडलायुक्त द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। मंडलायुक्त की अनुपस्थिति डीएम शपथ दिलाएंगे। वही नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत अध्यक्षों व पार्षदों को डीएम या उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामित एडीएम या एसडीएम शपथ दिलाएंगे।।

बरेली से कपिल यादव

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