बरेली- बरेली में तीन तलाक के बाद ससुर से हलाला कराने का एक और मामला सामने आया है। यह आरोप पीड़िता की बड़ी बहन ने कोर्ट में गुजारा भत्ता के केस की सुनवाई के दौरान लगाया। कोर्ट ने इस प्रकरण में सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है।
जानकारी के अनुसार किला क्षेत्र के एक युवक का निकाह पांच जुलाई 2007 को प्रेमनगर क्षेत्र में रहने वाली युवती से हुआ था। युवती का आरोप है कि संतान न होने पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। इस दौरान देवर ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। चार जनवरी 2017 को ससुराल वालों ने युवती के साथ मारपीट की। इसकी जानकारी होने पर युवती की बड़ी बहन और मां उसे मायके ले आए। इसके बाद युवती ने शौहर पर 20 हजार रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के लिए केस दायर कर दिया। इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रथम अजय सिंह की कोर्ट में चल रही है।
मंगलवार को युवती की बड़ी बहन अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह भडाना के साथ कोर्ट में गवाही देने पहुंची। उसने कोर्ट में शपथपत्र देकर बताया कि छोटी बहन को उसके शौहर ने 15 दिसंबर 2011 को तीन तलाक दे दिया था। छोटी बहन ने ससुराल वालों से काफी मिन्नतें कीं तो उन्होंने ससुर के साथ हलाला करने की शर्त रख दी। मजबूरी में युवती ने सहमति दे दी। इसके बाद युवती का निकाह ससुर से करा दिया गया। इस दौरान ससुर ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। 10 दिन बाद ससुर ने तलाक दिया और शौहर ने युवती से फिर निकाह कर लिया। आरोप है कि इसके बाद ससुर उसके साथ अक्सर दुष्कर्म करने लगा। इतना ही नहीं चार जनवरी 2017 को शौहर ने युवती को फिर से तीन तलाक दे दिया। इसके बाद ससुराल वाले देवर से हलाला करने का दबाव बनाने लगे। इसके विरोध में पीड़िता ने बीते वर्ष किला थाने में ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था।