बरेली। जिन लोगों के घर के आसपास के इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वे लोग असमंजस में थे। उन्हें अपने क्षेत्र के कंटेनमेंट जोन से मुक्ति को लेकर आशंका थी। अनलॉक 3 की गाइडलाइन ने इस आशंका को बल भी दिया। जिसमें 31 अगस्त तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहने की बात कही गई है। मगर प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि पहले जैसी 14 दिन की रहेगी। सरकार की ओर से अनलॉक 3 की जारी की गई गाइड लाइन में बताया गया है कि सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस विषय पर राज्य और शासन ही निर्णय दे सकते हैं जबकि इससे पहले कंटेनमेंट जोन में 14 दिन लॉकडाउन का ही प्रावधान चल रहा था। मगर नई गाइडलाइन के बाद लोग असमंजस में थे। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को 31 अगस्त तक के लॉकडाउन का डर था जबकि डीएम नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि पहले जैसी ही रखी जाएगी। जिस इलाके को जब से कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। 14 दिन की अवधि पूरी होने पर कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया जाएगा। बरेली में सुभाषनगर, किला, राजेंद्र नगर, कन्हैया टोला, सदर कैंट, रामपुर गार्डन आदि इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए है।
यह है अनलॉक 3 तीन की गाइडलाइन
सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की गाइड लाइन में कुछ पाबंदी हटाई गई है जबकि कुछ 31 अगस्त तक जारी रखी गई है। जिम और योगा इंस्टीट्यूट को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई। मेट्रो ट्रेन की सेवाये, सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल और बार पर रोक जारी रहेगी। सरकार ने एक अगस्त से रात का कर्फ्यू हटाने का फैसला किया है। साथ ही सभी कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक जारी रहने की बात कही गई है जबकि संबंध में राज्यों को भी निर्णय लेने की छूट दी गई है। सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।
बुजुर्गों और बच्चों के लिए एहतियात जरूरी
अनलॉक 3 में बच्चों और बुजुर्गों को लेकर एहतियात जारी रखने की बात कही गई है। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों ज्यादा उम्र में होने वाली बीमारियों (जैसे डायबिटीज ब्लड प्रेशर) वाले लोगों गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को पहले की तरह घर में ही रहने की सलाह दी गई है। ऐसे लोगों को बहुत जरूरी होने या मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ही घर से बाहर जाने की सलाह दी गई है।
वैवाहिक कार्यक्रम में मास्क अनिवार्य
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य होगा। ऐसे कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी। जिसमें ज्यादा लोग शामिल होते हैं। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाने और शराब पीने पर प्रतिबंध होगा।
कोरोना संक्रमण का प्रकोप रहने तक बनते रहेंगे कंटेनमेंट जोन
कोविड-19 के इस दौर में संक्रमण को कम करने के लिए लोगों का आपसी संपर्क कम करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य लॉकडाउन लगाया गया था ताकि लोग घर से बाहर न निकले और दूसरों से मुलाकात न करें। अब लॉकडाउन हट गया है लेकिन संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं और कोरोना संक्रमण का प्रकोप रहने तक यह जारी रहेंगे। जब किसी गली, कॉलोनी, इलाके या हाउसिंग सोसाइटी में कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे सील कर दिया जाता है। इन जगहों पर लोगों की आवाजाही इजाजत नहीं होती है और वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाकर कड़े प्रतिबंध लागू किए जाते हैं। जिस इलाके का निर्धारण कंटेनमेंट जोन के तौर पर किया जाता है।
और सख्ती बढ़ेगी कंटेनमेंट जोन में
देखने में आया है कि कंटेनमेंट जोन व हॉटस्पॉट में भी लोग अक्सर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। पुलिस को देखकर लोग घरों में दुबक जाते हैं। मगर पुलिस के जाते ही घरों से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। जिससे कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के मकसद में बाधा आती है। हालातों को देखते हुए डीएम नितीश कुमार ने और सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि समय-समय पर वह खुद भी कंटेनमेंट जोन का जायजा लेंगे।।
बरेली से कपिल यादव