मध्यप्रदेश – प्रधानमंत्री मातृ वंदना अंतर्गत गर्भवती व धात्री माताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2017 से लाभांवित किया जा रहा हैं। शासन द्वारा किये गये निर्देश अनुसार वर्ष 01 जनवरी 2017 से संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन अब महिला एवं बाल विकास द्वारा ही किया जायेगा, न कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा योजना गर्भवती महिलाओं व शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए लागू की गई हैं। योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राहियों को अपने पास की आगंनवाड़ी केन्द्र में गर्भावस्था का शीघ्र पंजीयन करवाना होता है। पंजीयन के पश्चात निर्धारित फार्म में जानकारी, हितग्राही को स्वयं अपना व पति का आधार नंबर, बैंक खाता, मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड आदि आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज करवाना होता हैं।
योजना अंतर्गत केवल पहले बच्चे की माताओं को ही 5 हजार रूपये की राशि का लाभ प्राप्त होता हैं। योजना के तहत 5 हजार रूपये की राशि तीन किश्तों में दी जाती हैं। प्रथम किश्त एक हजार रूपये गर्भावस्था का पंजीयन किये जाने पर, द्वितीय किश्त 2 हजार रूपये गर्भावस्था के 06 बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच किये जाने के पश्चात व तृतीय किश्त 2 हजार रूपये बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर निर्धारित शर्तें पूर्ण होने पर दी जा रही हैं। राशि प्राप्त करने के लिए पात्र गर्भवती महिलाओं को उनके बैंक या पोस्ट ऑफिस के खाते को आधार से लिंक करवाना आवश्यक है। योजनांतर्गत स्वीकृतकर्ता अधिकारी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास है।
– राजेश परमार , आगर मालवा