नौ मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारित करें : अजिताभ आचार्य

राजस्थान/बाड़मेर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रस्तावित आगामी नौ मई को आयोजित होने वाली द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के सम्बंध में बाड़मेर मुख्यालय पर राजस्व, पुलिस प्रशासन तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ अजिताभ आचार्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश‌ बाड़मेर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की प्रक्रिया व पद्धति की विस्तार से जानकारी देते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को चिन्ह्ति कर निस्तारण के संबंध में आवशक निर्देश प्रदान किये।

बैठक में अजिताभ आचार्य ने बताया कि राजस्व विभागों में लम्बित सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी,जमाबन्दी,रिकाॅर्ड शुद्धि, नामान्तरण, सुखाचार की भावना से प्रेरित होकर रास्ते का अधिकार, सुखाचार एवं डिवीजन आफं होल्डिंग, स्थानीय निकायों में लम्बित गृहकर एवं नगरीय विकास कर के विवाद तथा शहरी जमाबंदी के विवाद जो डवलपमेन्ट अथाॅरिटीज और यूआईटी द्वारा वसूल की जाती है‌, बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित विवाद तथा साथ ही न्यायालय जाने से पूर्व समझाईश से निपटारे हेतु प्रि-लिटिगेशन स्टेज के प्रार्थना पत्रों को अधिक से अधिक चिन्ह्ति कर निस्तारण करवाने हेतु निर्देश जारी किये। बैठक में यह भी बताया गया कि न्यायालयों द्वारा चिन्ह्ति प्रकरणों में जारी किये गये नोटिसों की तामिल सुनिश्चित करावें ताकि जारी नोटिसों में तामिल त्वरित प्रभाव से हो सकें।

बैठक श्रीमती कृष्णा गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजेन्द्र सिंह चान्दावत, अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर, अरविन्द जांगिड़ पुलिस उपाधीक्षक, विजेन्द्र प्रसाद मीना, राजेश कुमार मीना, श्रवण सिंह उपस्थित रहें।

— राजस्थान से राजूचारण

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