लखनऊ-
68500 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली और इसकी जांच में बरती जा रही अनियमितताओं को देखकर अब हाईकोर्ट ने कठोर रूख इख़्तियार करते हुए नाराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन नियुक्तियों की जांच सीबीआई को सौंप दी।
जानकारी के अनुसार गुरुवार को इस मामले की सुनावाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यवाही और नियुक्तियों में जारी धांधली पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख सुनिश्चित की है।
वहीं, एक अन्य आदेश में कोर्ट ने 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने विगत कुछ वर्षो में भर्ती प्रक्रियाओं में हुई धांधली को लेकर सरकार पर सख्त टिप्पणी की। सहायक शिक्षक भर्ती की जांच के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी के कामकाज और जांचकर्ताओं के चयन पर भी कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जहाँ याचिका कर्ताओ में संतोष दिखा वही शिक्षा विभाग में इस आदेश की चर्चा मात्र से ही खलबली मच गयी।लोगों का कहना है कि सीबीआई की जांच के बाद जहाँ दोषियों के चेहरे उजागर होंगे वहीं बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है जो इस परीक्षा में किन्हीं कारणवश सफल नही हो पाये थे।