एयरटेल कम्पनी की बैक में ग्राहकों के खाते अपने आप खुल जाते है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिचालन दिशानिर्देश और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. रिजर्व बैंक ने कंपनी पर यह जुर्माना बैंक के दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगाया है. उसने पाया कि ग्राहकों की ओर से बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के लोगों के खाते खोले गए. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘भारतीय रिजर्व बैंक ने सात मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, भारतीय रिजर्व बैंक ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. उस पर यह जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने के लिए लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने गत वर्ष शिकायत के बाद पेमेंट्स बैंक का पर्यवेक्षण दौरा किया था.
इसे लेकर सोशल मीडिया में भी खबरें थीं, जिस पर रिजर्व बैंक ने 20-22 नवंबर 2017 को बैंक का पर्यवेक्षण दौरा किया. पर्यवेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के दस्तावेजों में पाया गया कि उसने केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों की अवहेलना की है. इसके बाद रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और बैंक के उत्तर का आकलन करने के बाद उस पर यह मौद्रिक जुर्माना लगाने का निर्णय किया. एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल जनवरी में अपना परिचालन शुरु किया था.
गौरतलब है कि पिछले दिनों एयरटेल पर ग्राहकों ने आरोप लगाया था कि मोबाइल नंबर का आधार वेरिफिकेशन के दौरान कंपनी ने ग्राहकों के एयरटेल पेमेंट्स बैंक में खुद ही अकाउंट ओपन कर दिया. यह मामला तब सामने आया जब एलपीजी सब्सिडी का अमाउंट उनकी ओर से निर्धारित बैंकों के सेविंग अकाउंट की जगह एयरटेल पेमेंट्स में जमा होने लगा. वहीं, ज्यादातर ग्राहकों ने ऐसे पेमेंट ट्रांसफर होने की शिकायत की और कहा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.
देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा