बिजली कनेक्शन कटने के बाद जोडने के लिए देना होगा रि-कनेक्शन चार्ज

बरेली। बिजली कनेक्शन कटने के बाद अगर आप बिल जमा कर देते है तो रि-कनेक्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा। अगर ऐसा नही करते है तो विभाग बिजली चोरी के आरोप मे आप पर प्राथमिकी दर्ज करायेगा।उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने के लिए रि-कनेक्शन चार्ज देने के साथ-साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों से ही कनेक्शन जुड़वाना होगा। बड़े बकायेदारों के खिलाफ बिजली विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। बिजली कनेक्शन काटे जाने के बाद उपभोक्ता को अपना पुराना जमा करने के साथ 300 रूपये का रि-कनेक्शन चार्ज जमा करने के बाद ही दोबारा बिजली कनेक्शन दिया जायेगा। दरअसल शासन द्वारा एलएमवी-1 घरेलू एवं एलएमवी-5 निजी नलकूप पर जनवरी 2021 तक के बकाये पर लगे सरचार्ज व्याज पर 100 प्रतिशत की छूट के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख 31 मार्च रखी गई है। इस योजना के तहत 1 हजार रूपये से अधिक बकायेदारों को विभाग द्वारा नोटिस मुहैया कराने के एक सप्ताह के अन्दर उपभोक्ता ओटीएस योजना के तहत अपना पंजीकरण नही कराता है और न ही बकाया जमा करने के लिए विभाग के आला अधिकारियों से सम्पर्क करता है, ऐसे शहरी क्षेत्र के सैकड़ो कनेक्शन विभाग ने काट दिये है। बिजली विभाग के आला अधिकारियों का कहना है कि ओटीएस योजना के अवधि खत्म होते ही बकायेदारों का कनेक्श्न काटने के लिए अप्रैल माह से विशेष अभियान चलाया जायेगा। वही कुछ लोग यह समझ रहे है कि बिजली का उपयोग कर इसके बकाये राशि को आसानी से पचा लेगे लेकिन विभाग भी इस ओर ज्यादा गंभीर है। विभाग इस मामले मे पूरी तरह से सख्त है। बिजली का उपयोग करने वालो को हर हाल मे बकाये बिल का भुगतान सूद समेत करना होगा। आला अधिकारियों का कहना है कि बकायेदार उपभोक्ताओं के परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम से कनेक्शन नहीं दिया जायेगा। जिन बकायेदारों का बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है वो बिल जमा करते वक्त अपना रि-कनेक्शन चार्ज भी जमा कर दे। इसके आधार पर कर्मचारी रि-कनेक्शन जोड़ देगा ऐसा नही करने पर विभाग एफआईआर दर्ज करा सकता है।।

बरेली से कपिल यादव

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