रामपुर और पाडली गुर्जर बाहर:चार सप्ताह में जारी होगी अधिसूचना

रूडकी/हरिद्वार- रूड़की नगर निगम मामले में अपना फैंसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाडली और रामपुर को नगर निगम क्षेत्र से बाहर कर दिया है। साथ ही सरकार को चार सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने के आदेश दिये हैं।

रूड़की नगर निगम मामले में सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैंसला सुनाते हुए पाडली गुर्जर और रामपुर को बाहर कर दिया है। साथ ही सरकार को आदेश दिए हैं कि चार सप्ताह के अंदर अधिसूचना जारी कर चुनाव करवयाएँ। सरकार शुरू से ही पाडली गुर्जर और रामपुर को बाहर करने की लड़ाई लड़ रही थी। और लगभग डेढ़ वर्ष तक चुनाव देरी से होने का मुख्य कारण भी यह ही है। हाईकोर्ट में सरकार पहले ही यह लड़ाई जीत चुकी थी। जिसे रियाज कुरैशी पक्ष के अधिवक्ता अजयवीर पुंडीर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैंसले को हाईकोर्ट पर छोड़ा था जहां सरकार को मुंह की खानी पड़ी। सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका डाली और अब सरकार की जीत हुई।

दावेदारों में हलचल…

रूड़की। सुप्रीम कोर्ट के फैंसले के बाद चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों में हलचल मची है। कोर्ट द्वारा जल्द चुनाव करवयाएँ जाने के आदेश के बाद अब दावेदारों ने रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। वहीं एक ओर जहां भाजपा से दावेदारी कर रहे प्रत्याशी इस फैंसले के बाद खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं कांग्रेस से टिकट के दावेदारों के हाथ कुछ मायूसी लगी है। अब फैंसला आ गया है तो नगर में चुनावी हलचल होनी स्वभाविक है।

– रूडकी से इरफान अहमद की रिपोर्ट

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