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चेकिंग का वीडियो बनाते वक्त आपके मोबाइल को हाथ भी नहीं लगा सकती ट्रैफिक पुलिस

* ट्रैफिक चालान काटते वक्त पुलिस करे दुर्व्यवहार तो करें मोबाइल से वीडियो रिकॉर्डिंग , यह आपका अधिकार है, आरटीआई में पुलिस ने माना

नई दिल्ली- जब से संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, चालान की दरें भारी-भरकम हो गई हैं. पुलिस भी पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रिय दिख रही है. चौक-चौराहों पर खड़ी होकर जांच कर रही है. तमाम जगहों से पुलिस के दुर्व्यवहार की खबरें और वीडियो आ रहे हैं. ऐसे में आपके कुछ अधिकार भी हैं. कोई भी वाहन चालक पुलिसकर्मी के साथ बातचीत के दौरान कैमरा हस्तेमाल कर सकता है. इस पर कोई पाबंदी नहीं है. पुलिसकर्मी को फोन और कैमरा आदि छीनने और तोड़ने का अधिकार नहीं है. एक आरटीआई के जवाब में हरियाणा पुलिस ने यह जानकारी दी है.

पुलिस से बातचीत के दौरान मोबाइल से कर सकते हैं रिकॉर्डिंग:-

फरीदाबाद निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट अनुभव सुखीजा ने वाहन चालकों के अधिकार को लेकर हरियाणा पुलिस में एक आरटीआई डाली. पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते समय अगर किसी चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि नहीं है तो चालक मोबाइल पर पुलिसकर्मी को कागजात दिखा सकता है. वाहन चलाते समय गाड़ी में हॉकी, किकेट बैट, विकेट आदि सामान रखने पर पाबंदी नहीं है. लेकिन अवैध हथियार रखना दंडनीय अपराध है.

किसे मिल सकती है सीट बेल्ट से छूट:-

आरटीआई के एक सवाल के जवाब में ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि वाहन चलाते समय चालक व चालक के साथ बराबर में बैठे व्यक्ति का सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है या चोट आदि हैं तो मानवता के आधार पर सीट बेल्ट से छूट मिल सकती है.

थाने में खड़ा कर सकते हैं वाहन

अगर कोई व्यक्ति पुलिस थाने में किसी काम के लिए जाता है तो अपने वाहन को थाने में निर्धारित जगह पर खड़ा कर सकता है. आरटीआई के मुताबिक कानून में स्पष्ट नहीं है कि डॉक्टर, वकील या प्रेस का लोगो लगाना गलत है. लेकिन यदि अगर कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन पर भारत सरकार या राज्य सरकार का लोगो लगाता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस को चालान काटने का अधिकार है न कि मारपीट करने और गाली देने का:-

पुलिसकर्मी हाथ से इशारा करके वाहन रुकवा सकता है. चेक कर सकता है. अगर कोई चालक पुलिसकर्मी द्वारा दिए गए इशारे पर अपना वाहन नहीं रोकता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई का अधिकार है. लेकिन पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को न तो गाली दे सकता है और न मारपीट कर सकता है. पुलिसकर्मी को वाहन के प्रदूषण स्तर का सर्टिफिकेट चेक करने का अधिकार है.

बिल चेक करने का अधिकार:-

अगर कोई वाहन चालक अपने निजी वाहन में कामर्शियल उद्देश्य के लिए कोई सामान ले जाता है तो पुलिसकर्मी को उसका बिल चेक करने का अधिकार है. पुलिसकर्मी अगर किसी वाहन चालक को गाड़ी के कागजात चेक करने के लिए रुकवाता है तो चालक कागजात पुलिसकर्मी को दिखाने का जिम्मेवार होगा।

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