बरेली। जनपस्य में मछलियों के प्रजनन काल के दौरान जिला प्रशासन ने जिले की नदियों में मत्स्य आखेट (मछली पकड़ने) पर प्रतिबंध लगाया है। डीएम अविनाश सिंह के आदेश के अनुसार प्रतिबंध अवधि में मछली या मत्स्य बीज पकड़ने पर उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। आदेश के अनुसार वर्षा ऋतु मछलियों का प्रजनन काल होता है। नदियों और बहती जलधारा में कतला, रोहू, नैन विभिन्न प्रजातियां अंडे देती हैं। मछलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए 15 जून से 30 जुलाई तक नदियों में मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लागू है। वहीं, 15 जुलाई से 30 सितंबर तक मत्स्य जीरा, फ्राई, फिंगरलिंग (मत्स्य बीज) पकड़ने पर अंकुश रहेगा। मत्स्य एवं राजस्व विभाग की टीम निगरानी करेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि अगर कोई नदी से मछली या मत्स्य बीज पकड़ता मिला तो कार्रवाई की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।।
बरेली से कपिल यादव
